इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, जमानत दे रहे, जिससे रेप किया उससे शादी करो, लड़की को अच्छी जिंदगी देना, जानें- पूरा मामला

प्रयागराज, बीएनएम न्यूजः इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के एक फैसले की काफी चर्चा हो रही है। कोर्ट ने सोमवार को रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वो पीड़िता से शादी करेगा और उसे अच्छा जीवन देगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि आरोपी और पीड़िता के संबंध से पैदा हुए नवजात के भरण-पोषण की जिम्मेदारी संभालेगा।

साथ ही जेल से रिहा होने के बाद 6 महीने के अंदर नवजात के नाम 2 लाख रुपये भी जमा करेगा। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस पर अपराध करने का आरोप है। किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो।

यह आदेश जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने सहारनपुर में दर्ज पॉस्को एक्ट के मामले में दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का वादा करके धोखे से उसके साथ संबंध बनाया था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी नाबालिग है। आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसकी वजह से वो गर्भवती हो गई।

जानें- हाईकोर्ट ने क्या कहा…

  • किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है।
  • किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसका अपराध सिद्ध न हो जाए।
  • आरोपी जेल से छूटने के बाद किशोरी के बालिग होते ही उससे शादी करेगा। उसे एक अच्छा जीवन देगा।
  • नवजात बच्चे की देखभाल करेगा। उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी संभालेगा।
  • जेल से रिहा होने की तारीख से 6 महीने के अंदर नवजात शिशु के नाम पर 2 लाख रुपए जमा कराएगा।

लड़की ने कहा- मेरे साथ बल प्रयोग नहीं हुआ

आरोपी के वकील आत्माराम नाडीवाल और दिनेश यादव ने कोर्ट को बताया- पीड़िता बालिग थी, क्योंकि परीक्षण से उसकी उम्र 18 साल निर्धारित हुई थी। रेप के आरोपों से भी इनकार किया गया। वकील ने कहा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा- 164 के तहत दर्ज किए गए बयान में पीड़िता ने साफ तौर से कहा कि उसके खिलाफ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया।

आरोपी पीड़िता की जिम्मेदारी लेने और उससे शादी करने को तैयार

वकील ने कहा- मेरा मुवक्किल पीड़िता की जिम्मेदारी लेने और उससे शादी करने को तैयार है। वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह रिश्ते से पैदा होने वाली बच्ची की देखभाल करने के लिए भी तैयार है। वह 4 अप्रैल, 2024 से जेल में है। उसने आश्वासन दिया है कि अगर कोर्ट पीड़िता को बालिग नहीं मानता और उसे जमानत दी जाती है, तो वह पीड़िता के बालिग होने पर उससे शादी करेगा। इसके अलावा उसकी नवजात बच्ची के नाम पर 2 लाख रुपए की FD (सावधि जमा) कराएगा।

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