पवन खेड़ा के खिलाफ FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार, पीएम मोदी के पिता के नाम पर की थी टिप्पणी

नई दिल्ली, BNM News: प्रधानमंत्री व उनके पिता के नाम को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा (Pawan Kheda) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री व उनके पिता के नाम को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

जानिए पवन खेड़ा ने क्या कहा था

पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के पिता पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि वो जाने हमारा क्या मतलब। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं कि संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बैठा सकते थे। तो नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। फिर वो पूछते हैं कि गौतम दास है या दामोदर दास, साथ में बैठे शख्स ने कहा कि दामोदर दास तो उन्होंने भी दामोदर दास कहा। इसके बाद कुछ देर रुककर खेड़ा ने कहा कि नाम दामोदरदास है, काम गौतम दास है और इसके बाद पवन खेड़ा हंसने लगे।

जानें- पवन खेड़ा के बारे में

पवन खेड़ा का जन्म 31 जुलाई 1968 को हुआ है। वो दिल्ली की सीएम रहीं शीला दीक्षित के राजनीतिक सचिव रह चुके हैं। उनकी पत्नी का नाम डॉ. कोटा नीलिमा है। खेड़ा ने अपने ट्विटर बायो में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बताया है। गौरतलब है कि पिछले साल राज्यसभा न भेजे जाने से नाराज होकर पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया था। जिसमें वो कांग्रेस से नाराज लग रहे थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शायद उनकी तपस्या में कमी रह गई होगी। हालांकि, उनके इस ट्वीट के बाद ही उन्होंने कांग्रेस ने मीडिया एंड पब्लिसिटी सेल का अध्यक्ष बना दिया था।

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