NIT फरीदाबाद में सरकारी भूमि सैन समाज कल्याण सभा को हुई हस्तांतरित, मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एनआईटी फरीदाबाद में 1094 वर्ग गज सरकारी भूमि को सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय सामाजिक/धार्मिक/धर्मार्थ/सामुदायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन की नीति के तहत धर्मशाला और मंदिर जैसे धार्मिक और सामुदायिक उद्देश्यों के लिए 915 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के लिए सोसायटी के अनुरोध के तहत लिया गया है। प्रस्तावित हस्तांतरण में राजस्व विभाग की सरकारी भूमि शामिल है और निर्णय दिनांक 12-02-2019 की नीति के पैरा 8 के अनुरूप है।
पूजा स्थल और सामुदायिक सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से दी गई जमीन
1947 में पश्चिमी पंजाब से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि, अब सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से दी गई है। प्रश्नाधीन भूमि का कलेक्टर रेट 17,000 रुपये प्रति वर्ग गज है और यह निर्णय लिया गया है कि कलेक्टर दरों की 50% की रियायती दर पर सैन समाज कल्याण सभा को हस्तांतरण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 93,01,890 रुपये सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन, वित्त विभाग ने पहले ही अपनी सहमति प्रदान कर दी है। सैन समाज कल्याण सभा, फरीदाबाद, जो हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी विनियमन अधिनियम, 2012 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है, ने राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचित सरकारी भूमि के आवंटन के लिए नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार हस्तांतरण की मांग की थी।
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कंटेनर डिपो, कृषि गोदामों की स्थापना हेतु किया नीति में संशोधन
मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत/मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इंटीग्रेटेड इनलैंड (एकीकृत अंतर्देशीय)कंटेनर डिपो, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस-कम-रिटेल, ट्रकर्स पार्क, कैश एंड कैरी, वेयरहाउस, कोल्ड चेन सुविधाएं और गैस गोदाम स्थापित करने के लिए नीति में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधित नीति के तहत, इंटीग्रेटेड इनलैंड कंटेनर डिपो/कस्टम बाउंडेड क्षेत्रों की स्थापना के लिए न्यूनतम 20 एकड़ क्षेत्र आवश्यक होगा, जो वर्तमान में 50 एकड़ है।
खुदरा सुविधाओं वाले कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 2 एकड़ क्षेत्र अनिवार्य होगा, जबकि खुदरा सुविधाओं वाले गैर-कृषि गोदामों के लिए 5 एकड़ की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, डेवलपर्स को कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 33 फीट और गैर-कृषि गोदामों के लिए 60 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। कोल्ड चेन भंडारण सुविधाओं के लिए न्यूनतम 33 फीट दूरी की आवश्यकता होगी। इन संशोधनों का उद्देश्य नगर एवं ग्राम आयोजना और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग दोनों की नीतियों में न्यूनतम पात्रता शर्तों और दृष्टिकोण मानदंडों में स्थिरता बनाए रखना है।
भारत न्यू मीडिया पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट , धर्म-अध्यात्म और स्पेशल स्टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें इंडिया सेक्शन