15 मई से पहले धान बजाई,करने वाले किसानों पर कृषि विभाग की कार्रवाई।

नरेन्द्र सहारण करनाल उपकृषि निदेशक करनाल डा. वजीर सिंह के निर्देशानुसार खंड करनाल के गांव बड़ागांव व कलवेहड़ी में अगेती धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों के खिलाफ “The Haryana Preservation of sub Soil water act no. 6 of 2009” के तहत कार्यवाही अमल में लाई गई । विभाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई की गांव बड़ागांव व कलवेहडी में कुछ किसानों द्वारा समय से पहले मशीन द्वारा धान की सीधी बुआई की है जिस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत विभागीय टीम का गठन कर उपमंडल कृषि अधिकारी डा दिनेश शर्मा के नेतृत्व में नियम की उल्लंघना करने वाले किसानों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर चलाकर अगेती धान की बुआई को नष्ट करवाया गया ।

 

साथ ही साथ मौके पर मौजूद अन्य किसानों को भी इस नियम का पालन करने बारे हिदायत देते हुए बताया कि कोई भी किसान 15 मई से पहले धान की पनीरी और मशीन द्वारा सीधी बिजाई व 15 जून से पहले धान की रोपाई ना करें ताकि घटते भू जल स्तर को रोका जा सकें व किसानों को गेहूं कटाई के बाद मूंग और ढैंचा की बिजाई करने बारे प्रेरित किया ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति को बड़ाया जा सके और किसानों का रसायनिक खादों पर निर्भरता कम हो सके ।

 

विभाग द्वारा किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने उपरांत मूंग व ढैंचा पर क्रमश 75% व 80% अनुदान प्रदान किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त जिला करनाल में धान की सीधी बिजाई करने वाले मशीन मालिकों को भी समय से पहले धान की सीधी बिजाई न करने बारे कड़ी चेतावनी दी गई ।

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