Allahabad High Court: मां-बेटी के विवाद में हाई कोर्ट की टिप्पणी, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात
प्रयागराज, बीएनएम न्यूजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मां-बेटी के बीच विवाद खत्म करने की पहल की है और याची बेटी को रांची अस्पताल में भर्ती प्रतिवादी मां से मुलाकात करने तथा इलाज खर्च का 25 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है।
प्रयागराज की संगीता कुमारी की याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि याची अपनी मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। कोर्ट ने टिप्पणी की- ‘मातृ देवो भव: …क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात।’ इसलिए बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। कोर्ट ने मां-बेटी के मिलने की रिपोर्ट भी मांगी है।
इससे पहले कोर्ट ने याची द्वारा 50 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर मां को बुलाया था और दर्ज केस के तहत याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। यह वाद भरण पोषण से संबंधित है। विपक्षी मां के अधिवक्ता ने बताया कि वह झारखंड रांची के अस्पताल में भर्ती हैं।
कोर्ट नहीं आ सकतीं। इस पर कोर्ट ने याची को अस्पताल में अपनी मां से एक सप्ताह में मुलाकात करने का निर्देश दिया और उम्मीद जताई कि कुछ सही होगा। प्रतिवादी मां ने याची के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इससे बचने के लिए याची ने हाई कोर्ट की शरण ली है।
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