पीएम मोदी की डिग्री विवाद मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली, एजेंसी: पीएम नरेन्द्र मोदी के डिग्री से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद की निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं पर मानहानि का केस दाखिल किया था। इसमें दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन किया था। पिछले साल मार्च के लेकर केजरीवाल और संजय सिंह को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा रहा था।
कोर्ट ने कहा, केजरीवाल की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले हाई कोर्ट
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में राज्यसभा सदस्य सिंह ने गुजरात की एक निचली अदालत के समक्ष लंबित मामले को राज्य के बाहर और विशेष रूप से कोलकाता में स्थानांतरित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कहा कि वह आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से निचली अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद करने की मांग वाली याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय ले। पीठ ने कहा कि इस बीच निचली अदालत के समक्ष सुनवाई पर रोक रहेगी। संजय सिंह ने वकील करण शर्मा के माध्यम से कोर्ट में दायर अपनी याचिका में निचली अदालत के समक्ष सुनवाई में पक्षपात का आरोप लगाया था और कहा था कि जब याचिका हाई कोर्ट में लंबित थी, तो निचली अदालत के न्यायाधीश मामले में आगे की सुनवाई कर रहे थे।