जमानत आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट के स्थगन को अरविंद केजरीवाल ने दी चुनौती, किया सुप्रीम कोर्ट का रूख

नई दिल्ली, एजेंसी: आबकारी घोटाले से जुड़े मनीलांड्रिंग मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

रिकार्ड का अवलोकन करना चाहता है हाईकोर्ट

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती तो केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे। हाई कोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि इस आदेश तक आक्षेपित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने को कहा था। उसने कहा था कि वह दो-तीन दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा है, क्योंकि वह पूरे मामले के रिकार्ड का अवलोकन करना चाहता है।

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर ईडी की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

केजरीवाल का अपराध अभी तक स्थापित नहीं हुआ

अपने जमानत आदेश में ट्रायल कोर्ट ने माना था कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल का अपराध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। मनी लांड्रिंग मामले में ईडी अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाले प्रत्यक्ष सुबूत प्रस्तुत करने में विफल रही है।

 

 

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