शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर जारी रहेगी रोक, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

नई दिल्ली, BNM News। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कृष्ण जन्मस्थान – शाही ईदगाह मस्जिद मामले को अप्रैल में नियमित सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश देते हुए ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर लगी रोक जारी रखी है। कोर्ट ने पक्षकारों से कहा है कि वह अप्रैल में मामला सुनवाई पर आने तक इस मामले में उत्तर प्रतिउत्तर दाखिल करने का काम पूरा कर लें। ये निर्देश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायामूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिए।

तीन विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं दाखिल

 

सोमवार को जैसे ही मामला सुनवाई पर आया मंदिर पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कुल तीन विशेष अनुमति याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। दो याचिकाओं में कृष्ण जन्मस्थान से संबंधित सभी मुकदमे मथुरा की जिला अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती दी गई है जबकि तीसरी विशेष अनुमति याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है। पीठ ने इस जानकारी पर तीनों याचिकाओं को एक साथ अप्रैल में नियमित सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया और पक्षकारों से तबतक उत्तर प्रतिउत्तर दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी कर लेने को कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में जो भी अंतरिम आदेश है, वह जारी रहेगा।

हाई कोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई जारी रहेगी

 

पिछली सुनवाई 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कानूनी सवाल उठाते हुए कहा था कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग करने वाली हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी काफी अस्पष्ट थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि हाई कोर्ट में मामले की चल रही सुनवाई जारी रहेगी, जिसमें हाई कोर्ट के समक्ष मंदिर पक्ष के मुकदमे की सुनवाई योग्यता पर सवाल उठाने का मामला भी शामिल है।

मस्जिद पक्ष ने सर्वे के आदेशों को चुनौती दी

 

इस मामले में मस्जिद पक्ष ने हाई कोर्ट के सभी मुकदमे मथुरा जिला अदालत से हाई कोर्ट स्थानांतरित करने और शाही ईदगाह मस्जिद के कमिश्नर द्वारा सर्वे के आदेशों को चुनौती दी है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि जब मुकदमे की योग्यता पर सवाल उठाने वाली उनकी याचिका हाई कोर्ट में लंबित है तो उसका निपटारा हुए बगैर हाई कोर्ट सर्वे आदि की अर्जियों पर सुनवाई कैसे कर सकता है। मस्जिद पक्ष ने पूजा स्थल कानून को आधार बनाते हुए मंदिर पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद पर दावा किये जाने के मुकदमों की सुनवाई पर सवाल उठाया है। यह कानून कहता है कि धार्मिक स्थलों की वही स्थिति रहेगी तो 15 अगस्त 1947 के वक्त थी।

 

 

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