Budget 2024: अब आपको कैसे देना होगा टैक्स, पुराने और नए स्लैब में क्या हुआ बदलाव? जानिए

नई दिल्ली, BNM News: Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। यह कई मायनों में अहम रहा। उम्मीद के अनुसार, इसमें ‘चार’ जातियों पर फोकस रहा। इनमें युवा, गरीब, महिला और किसान शामिल हैं। हर साल की तरह आम मध्यम वर्ग की नजर टैक्स स्लैब पर थी। हालांकि, सीतारमण ने उन्हें निराश किया। उन्होंने टैक्स स्लैब (Tax Slab) में कोई बदलाव नहीं किया। टैक्स स्लैब ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार लोगों की आय को अलग-अलग श्रेणियों में बांटती है। हर कैटेगरी पर अलग-अलग टैक्स रेट लागू होता है। इन्हीं श्रेणियों को टैक्स स्लैब कहा जाता है। देश में टैक्स स्लैब (Tax Slab) की दो व्यवस्थाएं हैं। एक पुरानी व्यवस्था और दूसरी जो 2023-24 से लागू है। नई और पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के बीच अंतर है। नई व्यवस्था में आय की सीमा पुरानी व्यवस्था की तुलना में ज्यादा है। हालांकि, नई व्यवस्था का नुकसान यह है कि इसमें कटौतियों की संख्या पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम है। आइए, यहां जानते हैं कि अंतरिम बजट के बाद आपको कैसे टैक्स देना होगा।
इनकम टैक्स स्लैब: ओल्ड टैक्स रिजीम
टैक्सेबल इनकम (रुपये) टैक्स रेट (रुपये)
0 से 2.5 लाख 0
2.5 लाख से 5 लाख 5%
5 लाख से 10 लाख 20%
10 लाख से ऊपर 30%
इनकम टैक्स स्लैब : न्यू टैक्स रिजीम
टैक्सेबल इनकम (रुपये) टैक्स रेट (रुपये)
0 से 3 लाख 0
3 लाख से 6 लाख 5%
6 लाख से 9 लाख 10%
9 लाख से 12 लाख 15%
12 लाख से 15 लाख 20%
15 लाख से ऊपर 20% + 3% (प्रत्येक अतिरिक्त लाख के लिए)
नई और पुरानी इनकम टैक्स रिजीम के बीच अंतर
– आय की सीमा: नई व्यवस्था में आय की सीमा पुरानी व्यवस्था की तुलना में ज्यादा है। उदाहरण के लिए नई व्यवस्था में 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जबकि पुरानी व्यवस्था में 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था।
– कटौती: नई व्यवस्था में कटौतियों की संख्या पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम है। उदाहरण के लिए नई व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है, जबकि पुरानी व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये थी।
– टैक्स दरें: नई व्यवस्था में टैक्स दरें पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम हैं। उदाहरण के लिए, नई व्यवस्था में 3 लाख से 6.5 लाख रुपये तक की आय पर 5% की कर दर लागू होती है। जबकि पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% की कर दर लागू होती थी।
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