भाजपा पार्षद अनिल त्यागी बोले, MCD की स्टैंडिंग कमेटी व वार्ड कमेटी का गठन न होने से जनता का काम प्रभावित

नई दिल्ली BNM News। नई दिल्ली नगर निगम के चुनाव के लगभग 1 वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी (MCD Standing Committee) और वार्ड कमेटियों कमेटियों का गठन नहीं हो पाया है। यह दिल्ली नगर निगम शासित आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी एल्डरमैन की नियुक्ति को अवैध बताती है। यह बात न्यायालय में लंबित है, 6 महीने पूर्व न्यायालय ने एल्डरमैन पर फैसला सुरक्षित रखा था, जो अभी तक नहीं सुनाया गया। स्टैंडिंग कमेटी का गठन न होने के कारण दिल्ली नगर निगम की अधिकतर योजनाएं पेंडिंग है। इस कारण से अफसर शाही हावी है तथा जनता का काम नहीं हो पा रहा है, जिससे निगम पंगु हो गया है।

तुंरत हो स्टैंडिंग कमेटी और वार्ड कमेटियों का गठन

 

मेरी आम आदमी पार्टी से मांग है कि स्टैंडिंग कमेटी व वार्ड कमेटियों का गठन तुरंत किया जाए, ताकि निगम का कार्य सुचारू रूप से चल सके। बता दें कि अनिल त्यागी दिल्ली के बुराड़ी के वार्ड नंबर 06 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। वे क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर काफी एक्टिव रहते हैं।

छह सदस्यों के चुनाव का परिणाम घोषित

 

ज्ञात हो कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 8 जून, 2023 को दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी (MCD Standing Committee) के छह सदस्यों के चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था। इसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के तीन और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तीन सदस्य स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में विजेता घोषित किए गए थे।
कौन-कौन जीता चुनाव?

दिल्ली हाई कोर्ट में मामला लंबित

 

आम आदमी पार्टी से आमिल मलिक, मोहिनी जीनवाल और रमिंदर कौर सदस्य चुनी गई हैं. वहीं AAP की सारिका चौधरी चुनाव हार गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मेयर रह चुकीं कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा विजेता घोषित किए गए हैं। 24 फरवरी को यह चुनाव हुआ था, लेकिन हंगामे के कारण मेयर ने दोबारा चुनाव कराने की घोषणा की थी। इसके विरोध में भाजपा ने मेयर के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फैसले में दोबारा चुनाव कराने की मेयर शैली ओबेरॉय की मांग को खारिज कर दिया था। साथ ही मेयर को आदेश दिया था कि पहले के मतदान के आधार पर ही चुनाव परिणाम घोषित करें। उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है।

 

 

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