अरविंद केजरीवाल ने ED कस्टडी में दिया नया निर्देश, कहा-अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त दवाएं मिलती रहें
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूज: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टडी में रहते से एक और निर्देश दिया है। केजरीवाल ने इस बार स्वास्थ विभाग को लेकर निर्देश दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज केजरीवाल जी हिरासत में हैं, तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ को लेकर चिंतित हैं। इससे पहले जल मंत्री आतिशी ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल ने शनिवार को ईडी की हिरासत से उन्हें पानी और सीवरेज से संबंधित सार्वजनिक मुद्दों को हल करने के लिए अपने निर्देशों के साथ एक दस्तावेज भेजा था।
ED की कस्टडी से केजरीवाल का दूसरा निर्देश…
#WATCH | Delhi: AAP leader and Delhi Minister Saurabh Bharadwaj says, “Even from the ED custody, Delhi CM is worried about the health care of the state… He is worried that because he is jailed, the people of Delhi should not suffer because of it… The CM has received… pic.twitter.com/rBCQ98raOw
— ANI (@ANI) March 26, 2024
ये था केजरीवाल का पहला निर्देश
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की मंत्री आतिशी के उस बयान का संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी और सीवरेज से संबंधित जन कल्याण कार्य शुरू करने के लिए एजेंसी की हिरासत से उन्हें निर्देश भेजे हैं, आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आने वाले गर्मी के महीनों से पहले जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए उन क्षेत्रों में पानी के पर्याप्त टैंकर भेजने का भी निर्देश दिया जहां पानी की कमी है।
केजरीवाल के हिरासत से दिए सरकारी आदेशों की जांच कर रही ईडी
इधर ईडी ने रिमांड में रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सरकारी आदेश जारी किए जाने का संज्ञान लिया है। ईडी अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है कि क्या हिरासत में रहते हुए किसी मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे निर्देश जारी करना पीएमएलए कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के दायरे में आता है? क्या हिरासत में रहने के दौरान अरविंद केजरीवाल जरूरी सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। चूंकि वह जेल में हैं इसलिए उन्हें जेल मैनुअल फॉलो करना होगा। जेल में उन्हें पेन या पेपर नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन शाम 6 से 7 बजे के बीच आधा घंटा अपनी पत्नी और निजी सहायक से, जबकि आधा घंटा अपने वकीलों से मिल सकते हैं।
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