Delhi Liquor Scam Case: सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः Delhi Liquor Scam Case शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक केजरीवाल साजिश में शामिल हैं। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है। मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है। जांच, पूछताछ से सीएम को छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
Delhi High Court says that the material collected by the ED reveals that Mr Arvind Kejriwal conspired with others. The ED case also reveals that he was involved in his personal capacity as well as convenor of AAP. Granting pardon to approver is not under ED’s domain and is a… https://t.co/3MwWNRjI1s
— ANI (@ANI) April 9, 2024
सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट लगा चुका है फटकार
हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के एक पूर्व विधायक संदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा इसी मुद्दे पर पहले ही दो याचिकाएं खारिज की गई हैं और यह मात्र प्रचार पाने के लिए है। ऐसे में उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ को स्थानांतरित करते हुए कहा कि उस पीठ ने पहले भी इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई की थी। हालही में पीठ ने इसी तरह के सभी मामलों को एक साथ सुनवाई करने का निर्देश देते हुए अपने पास याचिकाएं स्थानांतरित कर ली थी। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली यह तीसरी याचिका है।
क्या चुनाव के दौरान गिरफ्तारी होती तो यह ठीक होता: हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड के कानून पर विचार करते हुए अरविंद केजरीवाल की के मामले की जांच करनी होगी। चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाले तर्क पर अदालत ने कहा, ‘इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि उनकी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अगर यह चुनाव की घोषणा के समय नहीं हुई होती। क्या चुनाव के दौरान गिरफ्तारी होती तो यह ठीक होता? गिरफ्तारी का समय जांच एजेंसी तय करती है।’
अरविंद केजरीवाल HC के फैसले को SC में दे सकते हैं चुनौती
इधर आम आदमी पार्टी के सूत्रों की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। AAP दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कल फैसले को उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इससे पहले शराब घोटाले में एक हफ्ते में अदालत के दो फैसले आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिली है और जमानत मिल गई है। जबकि बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट (राउज एवेंन्यू कोर्ट) ने खारिज कर दिया है।
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