हवाई पट्टी पर यात्रियों के खाना खाने पर DGCA नाराज, इंडिगो व मुंबई एयरपोर्ट पर लगाया जुर्माना
मुंबई, एजेंसी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई पट्टी पर यात्रियों के खाना खाने के मामले में नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (MIAL) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एमआईएएल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में संतोषजनक जवाब न देने पर एमआईएएल के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
हवाई पट्टी पर बैठकर खाना खाने लगे यात्री
रविवार को गोवा से दिल्ली जा रहे विमान को मुंबई में उतारते ही कई यात्री इंडिगो विमान से बाहर निकल आए थे और हवाई पट्टी पर बैठकर ही खाना खाने लगे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसकी खिल्ली उड़ाई गई थी। इसके बाद डीजीसीए ने नोटिस जारी किया था। DGCA के मुताबिक एमआईएएल द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उन्होंने 2007 के वायु सुरक्षा परिपत्र 04 में निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन नहीं किया।
बीसीएएस ने भी लगाया जुर्माना
हवाई पट्टी के पास यात्रियों के खाना खाने के मामले में विमानन सुरक्षा नियामक BCAS ने भी इंडिगो और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड पर कुल 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के आदेश के अनुसार, इंडिगो पर 1.20 करोड़ रुपये और एमआईएएल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एयर इंडिया और स्पाइस जेट पर भी कार्रवाई
नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन के लिए पायलट के ड्यूटी चार्ट में खामियों को लेकर बुधवार को स्पाइसजेट और एअर इंडिया पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 के लिए निर्धारित उड़ानों के संबंध में एयरलाइन द्वारा प्रस्तुत उड़ानों में विलंब, रद करने, मार्ग में बदलाव से संबंधित डेटा का विश्लेषण करने के बाद डीजीसीए ने पाया कि स्पाइसजेट और एअर इंडिया ने कुछ उड़ानों के लिए कैट दो या तीन और एलवीटीओ योग्य पायलटों को सूची में शामिल नहीं किया। कैट दो या तीन कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन से संबंधित है। एलवीटीओ का तात्पर्य कम दृश्यता में उड़ान भरने से है।