Enforcement Directorate: अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने के लिए न दिए जाएं विशेषाधिकार, ईडी ने किया विरोध

नई दिल्ली, BNM News : अपने अधिवक्ता के साथ मुलाकात के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) द्वारा दायर आवेदन का ईडी (Enforcement Directorate) ने पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि केवल इसलिए उन्हें विशेष विशेषाधिकार (Special Privileges) नहीं दिया जा सकता कि वह जेल के अंदर से सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी ने केजरीवाल की हर हफ्ते अपने वकील के साथ पांच बैठकों की मांग का विरोध करते हुए कहा कि यह जेल मैनुअल के खिलाफ है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को बताया कि केजरीवाल को पहले ही अपने वकीलों के साथ एक के बजाय दो बैठकें करने की अनुमति दी गई थी, जो कि सामान्य प्रथा है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना निर्णय सोमवार के लिए सुरक्षित रख लिया है।

अरविंद केजरीवाल की दलील

अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में एक घंटा पर्याप्त नहीं है। यह भी तर्क दिया कि यह सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है। ईडी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जेल में होता है तो बाहर का उसका कद अप्रासंगिक होता है और उसके साथ (अन्य बंदियों की तरह) समान व्यवहार किया जाता है। ईडी ने अदालत से कहा कि केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे न तो अपवाद माना जा सकता है और उसे न ही विशेषाधिकार दिया जा सकता है।

मुलाकातों की दी गई अनुमति का दुरुपयोग

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल द्वारा परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए मुलाकातों की दी गई अनुमति का दुरुपयोग किया जा रहा है। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल ने जेल से शासन से जुड़े मामलों पर कुछ निर्देश जारी किए हैं और उनकी पार्टी का भी दावा है कि वह जेल से सरकार चलाएंगे। ईडी ने कहा कि यदि आरोपित वैध न्यायिक हिरासत में है, तो उसके कुछ अधिकार कम हो जाते हैं। आपके पास पूर्ण अधिकार नहीं हैं क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार उनमें कटौती की जाती है।

असमान व्यवहार का आरोप

वहीं, दूसरी तरफ ईडी के तर्कों का विरोध करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है और आपको उनमें संतुलन बनाना होगा। केजरीवाल पर 30 मामले चल रहे हैं और क्या केजरीवाल की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से की जा सकती है, जिसके खिलाफ एक ही मामला हो? केजरीवाल के अधिवक्ता ने दावा किया कि वकील के साथ उनकी हर हफ्ते दो बैठकें पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि उन पर विभिन्न राज्यों में कई मामले चल रहे थे और उन्हें परामर्श के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को 10 दिन के ईडी रिमांड के बाद अदालत ने एक अप्रैल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था।

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