गाजियाबाद के रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी खुलेंगी शराब की दुकान, लेकिन ये है शर्त

गाजियाबाद, BNM News : गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशनों पर अब शराब की दुकान खुलेंगी। शासन स्तर से इस संबंध में जारी की गई आबकारी नीति में विशेष प्रबंध किए गए हैं। शराब की दुकान स्टेशन के भीतर यानी परिसर में खोली जाएंगी। इसके लिए रेलवे से अनुमति लेने के साथ ही किराये की जमीन का होना अनिवार्य है। शराब की दुकान के लिए लाटरी व्यवस्था नहीं रहेगी। जिलाधिकारी स्तर पर गठित समिति का ही निर्णय अंतिम होगा। आबकारी विभाग ने इस संबंध में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, साहिबाबाद, लोनी और मुरादनगर स्टेशन को प्रस्तावित किया है। मेट्रो के सभी स्टेशन पर भी दुकान के लिए आवेदन किया जा सकता है। उधर, रेलवे के एक अधिकारी का कहना है कि स्टाल, ट्राली और दुकान का कांट्रेक्ट रेल मंत्रालय स्तर से दिया जाता है।

शराब की खपत बढ़ाने की कवायद

 

उत्तर प्रदेश में शराब की खपत बढ़ाने और विभिन्न राज्यों से तस्करी की शराब रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। पहली बार नव वर्ष की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को 10 बजे की जगह रात के 11 बजे तक शराब की बिक्री की गई। देशी, विदेशी और बियर की सभी दुकानें 11 बजे तक खुली रहीं। इसके साथ ही क्रिसमस के मौके पर भी 24 दिसंबर की रात को 11 बजे तक लोगों ने शराब खरीदी।

25 लाख रुपये देना होगा लाइसेंस शुल्क

 

नई आबकारी नीति के तहत रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों पर शराब की दुकान खोलने के लिए 25 लाख रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा। 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करानी होगी। लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले रेलवे, डीएमआरसी और एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से एनओसी लेकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। शराब की दुकान के लिए 500 वर्ग फुट जमीन पर दुकान बनाया जाना अनिवार्य होगा। पुलिस और अग्निशमन विभाग की एनओसी भी जरूरी है। लाइसेंस का आवेदन करने वाले के खिलाफ पुलिस के किसी भी थाने में कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए। इन दुकानों पर 2000 से अधिक कीमत की शराब की बोतल की ही बिक्री होगी। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि शासन की नई आबकारी नीति में पहली बार रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों के भीतर शराब की प्रीमियम रिटेल वेंड अनुमन्य की गईं हैं। ऐसी दुकानों का प्रवेश एवं निकास द्वार मुख्य भवन के अंदर से होगा।

 

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