Haryana News: श्मशान घाट ले जाकर 8 साल की बच्ची से किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई सजा तो रोने लगा ‘दरिंदा’
नरेद्र सहारण, नूंह: हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में करीब 5 साल पहले 8 साल की बच्ची के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। नूंह की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को 8 महीने अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। कोर्ट ने जब उसे सजा सुनाई तो वो फूट-फूट कर रोने लगा और दया की भीख मांगने लगा।
घर के बाहर से ले गया था अभियुक्त
इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित को प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश डालसा से की है। सरकारी अधिवक्ता आकाश तंवर ने बताया कि मई 2019 में पीड़िता के पिता ने फिरोजपुर झिरका थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 8 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान पड़ोस का ही रघुवीर उनकी बेटी को जबरन श्मशान घाट के समीप जंगल में ले गया, जहां उसके साथ आरोपी ने मारपीट कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
शरीर व गर्दन पर मिले चोट के निशान
कुछ देर बाद एक महिला को उनकी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर घायल नाबालिग को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। पता चला कि नाबालिग की गर्दन और शरीर पर काफी चोट के निशान थे। आकाश तंवर ने बताया कि पुलिस ने उसी दिन अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अदालत के आदेश पर पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया। इसके साथ ही पीड़िता के कपड़ों तथा घटनास्थल पर पड़े ब्लड को जांच के लिए भेजा गया।
ऐसे साबित हुए आरोप
पीड़िता का ब्लड मैच होने और मुख्य गवाहों को अदालत के सामने पेश किया गया, जिससे कोर्ट में यह पूरी तरह से साबित हो गया कि आरोपी रघुवीर ने ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। इसको आधार मानकर नूंह की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्रपाल की पॉस्को कोर्ट ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। अदालत ने बहुत कम समय में रघुवीर को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कैद और 21 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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