Haryana News: पूर्व खेलमंत्री संदीप सिंह की मुश्किल बढ़ी, यौन शोषण केस में पीड़िता ने अदालत से मांगी एसआइटी की रिपोर्ट

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़ :Haryana News: हरियाणा की जूनियर महिला कोच यौन शोषण केस में पूर्व खेलमंत्री व भारतीय हाकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह की और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ मामले में पीड़िता ने चंडीगढ़ जिला अदालत में अर्जी दायर की है। उसने अदालत से मांग की है कि दिसंबर 2022 में हरियाणा डीजीपी के आदेश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) बनाई गई थी। पूर्व मंत्री ने पीड़िता के खिलाफ एक शिकायत दी थी, जिसकी जांच के लिए एसआइटी बनी, लेकिन उसने क्या रिपोर्ट बनाई ये आज तक पता नहीं चला। यहां तक कि पूर्व मंत्री ने क्या शिकायत दी थी, इसकी भी पीड़िता को जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में पीड़िता ने अदालत से मांग की है कि हरियाणा पुलिस को एसआइटी की फाइनल रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए जाएं। इस आवेदन में लिखा है कि 29 दिसंबर को हरियाणा सरकार ने एसआइटी बनाई गई थी, इसके गठन से जुड़े दस्तावेज व नोटिफिकेशन वो कागज लगे थे उसे कोर्ट में पेश किए जाएं। इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करने की मांग कोच की ओर से की गई है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के द्वारा जो भी इस मामले में कार्रवाई की गई है, वह कोर्ट में पेश किए जाएं। जूनियर महिला कोच के वकील दिपांशु बंसल ने यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 के तहत कोर्ट में लगाई है।

समझौता करने का दबाव

 

पीड़िता के वकील दीपांशु बंसल ने अर्जी में कहा कि महिला की आवाज दबाने और उस पर पूर्व मंत्री से समझौता करने का दबाव बनाने के लिए ये एसआइटी बनी थी। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने पूर्व मंत्री के खिलाफ दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ पुलिस को छेड़छाड़ की शिकायत दी थी। जिस पर संदीप सिंह के खिलाफ एफआइआर दर्ज हो गई। इसी दौरान संदीप सिंह ने भी पीड़िता के खिलाफ डीजीपी हरियाणा को एक शिकायत दे दी। डीजीपी हरियाणा ने बिना कोई एफआइआर हुए एसआइटी बना दी, लेकिल आज तक एसआइटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की है, जबकि पीड़िता को ये जानने का हक है। आरोपित संदीप सिंह के खिलाफ मुकदमे के लिए ये अहम सबूत भी हो सकती है। इसलिए उन्होंने अदालत में अर्जी दायर कर एसआइटी की फाइनल रिपोर्ट पेश किए जाने की मांग की है।

संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय हुए

संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ मामले में जिला अदालत आरोप तय कर चुकी है और शनिवार से उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो गया। संदीप सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर 2022 को सेक्टर-26 थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी। फिर 25 अगस्त 2023 को पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी। इसके बाद 15 सितंबर 2023 को उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। 29 जुलाई को एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत ने उन पर आरोप तय कर दिए।

ये है मामला

दो साल पहले हरियाणा खेल विभाग की एथलेटिक्स कोच ने पूर्व मंत्री व पिहोवा से विधायक संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। कोच के आरोपों के बाद संदीप सिंह से खेल विभाग वापस ले लिया गया था। हालांकि तत्कालीन सीएम मनोहर लाल की कैबिनेट में वह मंत्री बने रहे। हालांकि खट्‌टर की जगह नायब सैनी के CM बनने के बाद संदीप को दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया। उसकी शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ आइपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342, 506 और 509 के तहत केस दर्ज किया था। एफआइआर दर्ज होने के बाद उन्होंने खेलमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। शिकायत में महिला ने बताया कि एक जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उसे अपने सेक्टर-7 स्थित सरकारी घर पर बुलाया। वहां उन्होंने महिला से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी और उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। महिला ने फिर चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी और केस दर्ज हुआ।

 

 

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