Haryana News: क्या नियमों के तहत राम रहीम को मिली फरलो-पैरोल, हरियाणा सरकार ने दिया हाई कोर्ट में हलफनामा

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़: Haryana News: डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत सिंह अकेले ऐसे कैदी नहीं हैं, जिन्हें 21 दिन की फरलो मिली है। डेरा प्रमुख के अलावा 89 कैदी और ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार ने जेल में उनके अच्छे आचरण और व्यवहार को देखते हुए पैरोल अथवा फरलो प्रदान की है। दो कैदियों के पैरोल अथवा फरलो के आवेदनों को प्रदेश सरकार ने अलग-अलग कारणों से रद कर दिया था। एक केस में कैदी का पता गलत था, जबकि दूसरे केस मे पूर्व में मिली पैरोल के बाद कैदी ने सही समय पर सरेंडर नहीं किया था।

हरियाणा सरकार ने यह जानकारी मुहैया कराई

 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की फरलो के आवेदन पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने यह जानकारी मुहैया कराई थी। हाई कोर्ट ने डेरा प्रमुख के फरलो के आवेदन पर सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से पूछा था कि राज्य में ऐसे कितने एकसमान केस हैं, जिनमें फरलो अथवा पैरोल दी गई है। प्रदेश सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे में सभी पैरोल व फरलो की पूरी डिटेल उपलब्ध कराई गई है। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र खुराना बुधवार को मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस बात से इन्कार किया कि डेरा प्रमुख की फरलो का हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से किसी तरह का संबंध है।

कानून के दायरे में फरलो मिली
डेरा प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि डेरा प्रमुख को कानून के दायरे में फरलो मिली है। गुरमीत सिंह इन्सां 21 दिन की फ़रलो पर उत्तर प्रदेश के बरनावा आए हैं। आते ही वहां उन्होंने समाज सेवा के कार्यों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पौधे लगाकर सुरक्षित पर्यावरण का संदेश दिया। उन्हें क़ानून के अंतर्गत डीसी रोहतक द्वारा ठीक उसी तरह फरलो दी गई है, जिस तरह बाकी कैदियों को पैरोल/फरलो दी जाती है। ऐसे हजारों कैदी हरियाणा में हैं, जो इसका लाभ ले रहे हैं। हरियाणा गुड प्रीजनर एक्ट के तहत हर क़ैदी को एक साल में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फ़रलो देने का प्रविधान है। कैदी द्वारा पैरोल को दो बार और फ़रलो को एक बार में कभी भी लिया जा सकता है और इसके लिए कोई कारण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि डेरा प्रमुख को फ़रलो विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र दी गई है, जो कि बेबुनियाद है।

डेरा प्रमुख के एडवोकेट एवं प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने बताया कि हरियाणा सरकार के हलफिया बयान के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि डेरा प्रमुख की फरलो की एप्लीकेशन पर स्टेट आफ हरियाणा की सक्षम अथारिटी बिना पक्षपात और हरियाणा गुड प्रीजनर एक्ट का अनुपालन करते हुए फैसला ले। भविष्य में भी यदि डेरा प्रमुख की ओर से पैरलो या फरलो की कोई एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उस पर भी डीसी रोहतक फैसला लेंगे। उन्होंने बताया कि गुरमीत राम रहीम सिंह इन्सां ने बरनावा डेरे में पौधा रोपित कर पूरे देश में पौधारोपण अभियान को गति दी है। देश-विदेश में एक साथ लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं। इन्हें पेड़ बनने तक संभाल करने की जिम्मेवारी डेरा अनुयायिओं द्वारा उठाई जाएगी। डेरा सच्चा सौदा की ओर से 15 अगस्त की शाम को एमएसजी भंडारा शाह सतनाम-शाह मस्तान धाम व मानवता भलाई केंद्र सिरसा में किया जाएगा।

 

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