हरियाणा पुलिस की 6 हजार भर्तियों का रास्ता खुला, नियमों को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी

नरेंद्र सहारण, चंडीगढ़। हरियाणा में कई माह की लंबी जिद्दोजहद के बाद मंत्रिमंडल ने पुलिस भर्ती नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक के बगैर दी गई है। हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम लंबे समय से अटके हुए थे। प्रदेश सरकार कई अवसरों पर पांच हजार पुरुष तथा एक हजार महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने का ऐलान कर चुकी है। इस ऐलान के बावजूद भर्तियों को लेकर नियम तय नहीं हो पा रहे थे।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इमरजेंसी श्रेणी में रखकर जारी किया सर्कुलर
लंबी खींचतान के बाद गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए नियमों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद इस फैसले को इमरजेंसी की श्रेणी में रखते हुए सीएमओ द्वारा मंत्रियों के नाम सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें पुलिस भर्ती के नए नियमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति के बारे में बताया गया। इसी के आधार पर सभी मंत्रियों ने बैठक के बगैर ही इन नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब गृह विभाग द्वारा बहुत जल्दी संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की जाएगी।
पीएमटी पास करने वालों के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन
अधिसूचना के आधार पर पुलिस महानिदेशक द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग द्वारा ग्रुप सी में सीईटी पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। नए नियमों के अनुसार अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) होगा। इसके लिए आवेदकों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शार्टलिस्ट किया जाएगा। पीएमटी पास करने वालों के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तब कहीं जाकर पुलिस भर्ती प्रक्रिया सिरे चढ़ेगी।
सरकारी तंत्र की खामियों के चलते भर्ती लटकी
हरियाणा पुलिस में यह भर्तियां करीब 3 साल से अटकी हुई हैं। पुलिस भर्ती नियमों की मंजूरी मिलने के साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग भी उठ गई है। तर्क दिया जा रहा है कि बहुत से ऐसे आवेदक हैं, जिनके द्वारा करीब 3 साल पहले टेस्ट पास किया जा चुका है। उम्मीदवारों की दलील है कि सीईटी पास होने के तुरंत बाद अगर यह भर्तियां निकाली जाती तो वह आवेदन कर सकते थे, लेकिन सरकारी तंत्र की खामियों के चलते इन भर्तियों को लटकाया गया है। ऐसे में कइयों की भर्ती आयु निकल चुकी है। भर्ती प्रक्रिया देरी से शुरू होने के कारण वह आवेदन से वंचित हो गए हैं। इसलिए भर्ती की आयु में छूट प्रदान की जानी चाहिए। सरकार अथवा कर्मचारी चयन आयोग ने अभी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया है।
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