इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली सात-सात साल की सजा, इस मामले में सुनाई गई सजा
इस्लामाबाद, एजेंसी: पाकिस्तान में आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक और मामले में सजा सुनाई गई है। दोनों को शनिवार को निकाह मामले में सजा हुई है। एक अदालत ने दोनों के निकाह को गैर इस्लामिक करार दिया और सात-सात वर्ष जेल की सजा सुनाई। 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इमरान की पार्टी इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इमरान और बुशरा को गत बुधवार को भ्रष्टाचार से जुड़े तोशाखाना मामले में 14-14 वर्ष सजा हुई थी। जबकि इससे एक दिन पहले मंगलवार को इमरान को गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक मामले में 10 साल की सजा हुई थी। इमरान को एक हफ्ते के अंदर तीसरे मामले में सजा सुनाई गई है।
रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई
जियो न्यूज के अनुसार, रावलपिंडी की अदालत ने निकाल मामले में 71 वर्षीय इमरान और बुशरा को सजा सुनाई। वरिष्ठ सिविल जज कुदरतुल्लाह ने यह निर्णय सुनाया। इस मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई। यहीं पर इमरान खान बंद हैं। निर्णय सुनाते समय बुशरा भी मौजूद थीं। बुशरा बीबी इमरान की तीसरी पत्नी हैं।
इद्दत से जुड़ा यह पहला मामला
49 वर्षीय बुशरा के पूर्व पति खावर मानेका ने दोनों के निकाह को गैर-इस्लामिक बताते हुए चुनौती दी थी। खावर का आरोप था कि इमरान ने इस्लामिक कानून के अनुसार, मुस्लिम महिला के तलाक के बाद तीन महीने के इद्दत के समय का इंतजार नहीं किया। इमरान ने उससे पहले ही जनवरी, 2018 में बुशरा से निकाह कर लिया था। हालांकि इमरान और बुशरा ने कुछ भी गलत करने से इन्कार किया था। पाकिस्तान के इतिहास में इद्दत से जुड़ा यह पहला मामला है जिसमें किसी को सजा हुई है।
अपमानित करने के लिए गढ़ा गया
इमरान ने इस फैसले के बाद पत्रकारों से कहा कि यह मामला उन्हें और उनकी पत्नी को अपमानित करने के लिए गढ़ा गया था। जबकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) ने एक बयान में कहा, “जल्दीबाजी में महज कुछ घंटों में सुनवाई की गई। गवाहों से कोई जिरह नहीं हुई। कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। यह कानून का मजाक है। जिस तरीके से ट्रायल हुआ, उससे आठ फरवरी के चुनाव पर गंभीर सवाल उठता है।” पीटीआइ नेता गौहर खान ने कहा कि इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
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