Pakistan Election: इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक, चुनाव आयोग ने खारिज किया नामांकन

इस्लामाबाद, एजेंसीः Imran Khan Nomination Rejected: पाकिस्तान में 2024 में होने वाले आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उम्मीदवारी नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उनका नामांकन खारिज कर दिया है।  पाक निर्वाचन आयोग ने शनिवार (30 जनवरी) को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इमरान खान ने चुनाव लड़ने के लिए दो निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन भरा था।

71 वर्षीय इमरान खान अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। खान पर उनके पीएम कार्यकाल के दौरान अवैध रूप से सरकारी उपहारों को बेचने के आरोप लगे हैं, इसके लिए उन्हें अगस्त में तीन साल की जेल सजा सुनाई गई थी। तब से वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं।

दो निर्वाचन क्षेत्रों से भरा था इमरान खान ने नामांकन

लाहौर से अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में, पाकिस्तान चुनाव आयोग ने कहा कि इमरान खान का नमांकन खारिज कर दिया गया क्योंकि वह निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता नहीं थे और उन्हें अदालत की ओर से दोषी और अयोग्य ठहराया गया है। इमरान खान ने उनके गृहनगर मियांवाली से चुनाव लड़ने के लिए भी दूसरा नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। उनकी मीडिया टीम ने यह जानकारी दी।

अयोग्य घोषित होने के बाद भी दाखिल किया नामांकन

इमरान खान को भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने के कारण आठ फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने शुक्रवार को चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। लाहौर से अस्वीकृत उम्मीदवारों की एक सूची में, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा कि खान का नामांकन खारिज कर दिया गया क्योंकि वह निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कानून की अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया और अयोग्य घोषित किया गया है।

पाकिस्तानी सेना द्वारा निशाना बनाया जा रहा:इमरान

पूर्व प्रधानमंत्री की मीडिया टीम ने कहा कि आयोग ने उनके गृहनगर मियांवाली से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन को भी खारिज कर दिया है। इमरान खान का कहना है कि उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जो उन्हें चुनाव से बाहर रखना चाहती है। हालांकि, पाक सेना इन आरोपों से इनकार करती रही है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को एक मामले में खान को जमानत दे दी थी, जिसके एक दिन बाद एक हाई कोर्ट ने चुनाव लड़ने से उनकी अयोग्यता को निलंबित करने से इनकार कर दिया था।

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