Jaunpur News: जौनपुर के अनुराग यादव हत्याकांड में आरोपी दरोगा राजेश यादव की जमानत अर्जी निरस्त

जौनपुर, बीएनएम न्यूजः गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कवीरूद्दीनपुर गांव में 30 अक्टूबर को हुई ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या (Anurag Yadav Murder Case) के मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर राजेश यादव की जमानत अर्जी जिला जज अनिल कुमार वर्मा ने शनिवार को खारिज कर दी। राजेश यादव पर इस जघन्य हत्याकांड में षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है।

वादी रामजस यादव द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, 30 अक्टूबर को अनुराग अपने घर से खेत की ओर जा रहा था। इस दौरान रमेश, शशांक, सूरज, लालता, लालमोहन और राजेश यादव समेत छह लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते अनुराग पर जानलेवा हमला किया।

सभी आरोपी तलवार, लाठी और अन्य हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे। रमेश ने तलवार से अनुराग की गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपियों ने वादी और उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी। वादी ने बताया कि आरोपियों ने उनके परिवार के किसी भी सदस्य को न छोड़ने की धमकी दी।

दरोगा की जमानत याचिका खारिज

सब इंस्पेक्टर राजेश यादव ने अपनी जमानत याचिका में तर्क दिया कि वह मेरठ में तैनात है और घटना के डेढ़ वर्ष पहले से अपने गांव नहीं आया। साथ ही, वह 2 नवंबर से जेल में बंद है और रिहा किए जाने की मांग की।

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने केस डायरी और गवाहों के बयान का हवाला देते हुए सब इंस्पेक्टर के इस हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल होने का दावा किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी।

आगे की कार्रवाई

इस हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद और मजबूत हुई है।

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