जौनपुर में तिलक के बाद शादी कैंसिल करने वालों पर मुकदमा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
जौनपुर, बीएनएम न्यूजः जौनपुर में तिलक के बाद दहेज लोभियों द्वारा शादी से मना करने पर पुलिस अधीक्षक के आदेश से मछलीशहर थाने में लड़का व उसके पिता के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 में दर्ज हुई। पुलिस ने FIR की कॉपी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत की।
प्रतापगढ़ जिले के कटका गांव निवासी जवाहरलाल बिंद ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। उसने अपनी पुत्री सोनी की शादी ग्राम बसिरहा, मछली शहर के कैलाश बिंद पुत्र राजेश के यहां तय किया था। 24 जून 2024 को कैलाश के यहां बतौर तिलक 51,000 नगद व उपहार स्वरूप फल मिठाई इत्यादि समान दिया था।
दो लाख रुपए और बाइक की मांग
नवंबर 2024 में शादी होना निश्चित हुआ, लेकिन कैलाश व उसके पिता राजेश ने 15 अगस्त 2024 को शादी करने से मना कर दिया। कहा कि दहेज में दो लाख रुपए नकद, सोने की चेन व अपाचे मोटरसाइकिल दोगे तो शादी करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। वादी दहेज देने में सक्षम नहीं है। विपक्षी के शादी से इनकार करने पर वादी की बदनामी हो रही है।
एसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज
25 अगस्त 2024 को थाना मछली शहर में घटना की रिपोर्ट दर्ज करने गया तो मुंशी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तब उसने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस अधीक्षक से मांग किया कि कैलाश और राजेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। एसपी के आदेश से दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई और कॉपी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
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