Jaunpur News: जौनपुर में मासूम से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, दो साल बाद आया फैसला

जौनपुर, बीएनएम न्यूजः जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व 8 वर्षीय बच्ची को बारात से बहला फुसलाकर शौचालय में ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड सुनाया।

बता दें कि मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया था कि 25 नवंबर 2022 को उसके पट्टीदारी में लड़की की शादी थी। रात में 11 के लगभग उसकी 8 वर्षीय नातिन जो कक्षा 2 में पढ़ती थी उसके साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है।

पीड़िता के नाना दर्ज कराई थी प्राथमिकी

वादी ने बताया कि घटना की प्राथमिकी पीड़िता के नाना ने थाने में दर्ज कराई थी। 8 वर्षीय पीड़िता नाना के घर रहकर पढ़ती थी। 25 नवंबर 2022 को पट्टीदार के यहां बेटी शादी थी। पड़ोस में मैरेज हॉल में बारात आई थी। पीड़िता नानी के साथ वहां गई थी। वहीं से आरोपी उसे एकांत स्थान पर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाने की आवाज पर पीड़िता की नानी वहां गई और लहुलुहान बच्ची को लेकर आई। उसकी हालत गंभीर थी।

सुनवाई के दौर 6 गवाहों के बयान हुए दर्ज

मुंगराबादशाहपुर दवाखाना ले जाया गया जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जनपद के महिला अस्पताल भेजा। वहां पीड़िता कई दिन भर्ती रही और उसने बताया कि भुवाल ने गलत काम किया था। पीड़िता का मेडिकल के बाद मजिस्ट्रेट के समय बयान दर्ज हुआ। कोर्ट में 6 गवाहों का बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शिवकुमार उर्फ भुवाल को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ेंः पड़ोसी महिला के साथ कमरे में आपत्तिजनक हालत में था सिपाही, पहुंच गया महिला का पति, जाने- फिर क्या हुआ

यह भी पढ़ेंः स्कूल में आपत्तिजनक स्थिति में शिक्षिका के साथ धरे गए गुरुजी, अभिभावकों ने किया हंगामा


VIEW WHATSAAP CHANNEL

भारत न्यू मीडिया पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट , धर्म-अध्यात्म और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi  के लिए क्लिक करें इंडिया सेक्‍शन

You may have missed