Jaunpur News: हत्या के दोषी दो भाइयों समेत 3 को आजीवन कारावास, जौनपुर कोर्ट ने सुनाई सजा, जानें- पूरा मामला
जौनपुर, बीएनएम न्यूजः अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। खुटहन थाना क्षेत्र के बडसरा गांव में चार साल पूर्व भूमि विवाद में वारदात हुई थी।
अदालत ने दोषी ठहराए गए दो सगे भाई संदीप तिवारी, संजय तिवारी और उनके एक अन्य साथी अम्बुज तिवारी को हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत दोषी संदीप तिवारी को एक साल की कठोर कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।
जानें- क्या है मामला
श्याम नारायण तिवारी ने खुटहन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 2 जून 2020 को सुबह 8 बजे जमीन के विवाद को लेकर संदीप और संजय तिवारी तथा अंबुज तिवारी ट्यूबवेल पर आए और उनके पुत्र राजेश तिवारी को गाली देने लगे। राजेश तिवारी ने इसका विरोध किया तो संदीप ने असलहे से राजेश के सीने में गोली मार दी। घर के लोग उसे जिला चिकित्सालय जौनपुर ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मामले की जांच की और कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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