Kaithal News: युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया
नरेन्द्र सहारण, कैथल। Kaithal News: पूंडरी में मामूली कहासुनी पर एक युवक की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। इस मामले में अदालत ने सजा का एलान करते हुए दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं।
भतीजे के साथ कहासुनी हो गई
इस मामले में सतपाल निवासी फतेहपुर ने थाना पूंडरी में धारा 302 आईपीसी के तहत केस दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी डीडीए जसबीर ढांडा ने की। डीडीए जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता सतपाल के मुहल्ले के पास डेरा बाबा चांदी नाम का है, जहां बाबा प्रदीप नाथ निवासी बंगाल आता जाता रहता है। प्रदीप पिछले तीन चार दिन से डेरे पर आया था। इस बीच 28 अप्रैल 2023 को प्रदीप नाथ की सतपाल के भतीजे राकेश के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।
चाकू मार कर हत्या कर दी
फिर रात को समय करीब दस बजे सतपाल गली में आ रहा था तो उसने देखा कि प्रदीप नाथ उसके भतीजे राकेश को चाकू से मार रहा था। सतपाल भतीजे को छुड़ाने लगा तो प्रदीप नाथ मौके से भाग गया।इसके बाद राकेश खून से लथपथ हो गया। गली के तीन चार लड़कों ने राकेश को सरकारी अस्पताल पूंडरी पहुंचाया, जहां पर डाक्टर ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। इस बारे में सतपाल की शिकायत पर प्रदीप नाथ के खिलाफ थाना पूंडरी में हत्या का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए।
जज ने सुनाई सजा
सेशन जज रितु वाई के बहल ने मामले में सुबूतों और गवाहों की बिनाह पर प्रदीप नाथ को हत्या का दोषी पाया। उन्होंने अपने 28 पेज के फैसले में प्रदीप को उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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