lakhbir Singh Rode: पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की मौत, भिंडरावाले का था भतीजा

इस्लामाबाद, एजेंसी। lakhbir singh rode दुनिया भर में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले एक-एक आतंकियों की मौत हो रही है। कोई गैंगवार में मारा जा रहा है, कोई स्थानीय गुट के हाथों मारा जा रहा है, कोई अपनी स्वाभाविक मौत मर रहा है। इसी कड़ी में प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखिया लखबीर सिंह रोडे (lakhbir singh rode) की पाकिस्तान में मौत हो गई है। वह काफी सालों से पाकिस्तान में रह कर भारत विरोधी अभियान को अंजाम दे रहा था। 72 साल के रोडे की दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत होने की बात सामने आई है। भारत सरकार ने लखबीर सिंह रोडे को उसकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए यूएपीए के तहत आतंकी के रूप में सूचीबद्ध किया था। रोडे जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा था और कई सालों से पाकिस्तान में रह रहा था।

आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रचता था साजिश

मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक, लखबीर सिंह के भाई और अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे ने पाकिस्तान में उसकी मौत की पुष्टि की। जसबीर ने बताया कि पाकिस्तान में सोमवार को उनके भाई का अंतिम संस्कार किया गया है। रोडे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर आए दिन पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश करता रहता था। उसने पंजाब में टिफिन बम के जरिए उसने धमाकों की साजिश रची थी। लखवीर सिंह रोडे 2021 के लुधियाना कोर्ट विस्फोट का मुख्य साजिशकर्ता था। रोडे के भतीजे और पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे के बेटे को भी आरडीएक्स और टिफिन बम की बरामदगी के मामले में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था

भारत से भाग गया था दुबई

लखबीर सिंह रोडे मूल रूप से पंजाब के मोगा जिले के गांव रोडे का रहने वाला था। उसके नाम के साथ भी रोडे गांव की वजह से ही जुड़ा था। रोडे जरनैल सिंह भिंडरावाला का भतीजा था। भिंडरावाला 70 और 80 के दशक में पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग को लेकर हिंसा करने वाले बड़े चेहरों में से एक रहा है। रोडे का भी कई आतंकी गतिविधियों में नाम आया था, जिसके बाद रोडे भारत से दुबई भाग गया था और वहां पाकिस्तान में अपना ठिकाना बनाया था।

हाल में एनआइए ने जब्त की थी जमीन

मोहाली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने पंजाब के मोगा जिले में रोडे की जमीन को जब्त करने का आदेश दिया था। यह जमीन मोगा जिले की बाघापुराना तहसील के स्मालसर के पास कोठे गुरुपुरा गांव में है। अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 33(5) के तहत भूमि को जब्त करने का आदेश दिया था। टिफिन बम विस्फोट से जुड़े मामले में जलालाबाद पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत 16 सितंबर, 2021 को एफआईआर दर्ज की थी।

 

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