Kisan Andolan: खनौरी बार्डर पर घायल हुए प्रीतपाल सिंह ने हरियाणा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़ : पंजाब के खनौरी बार्डर से युवा किसान प्रीतपाल सिंह को हरियाणा पुलिस द्वारा अवैध तरीके से गिरफ्तार करने, तय समय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश न करने और उचित इलाज मुहैया न करवाने का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर चंडीगढ़ के सीजेएम ने प्रीतपाल के दर्ज बयान हाई कोर्ट में पेश किए। सीजेएम को दिए गए प्रीतपाल सिंह ने बयान में कहा कि उसे पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब में पीटा, उसके बाद उसे जबरदस्ती हरियाणा में उठा ले गए और वहां भी उसे बेरहमी से पीटा गया।

प्रदर्शनकारियों को भड़काने में प्रीतपाल सिंह शामिल

 

हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया कि उस दिन पथराव में हरियाणा पुलिस के 15 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे और आठ पुलिसकर्मियों ने प्रीतपाल के खिलाफ बयान दिए थे। प्रदर्शनकारियों को भड़काने में प्रीतपाल सिंह शामिल था। उसकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं, प्रीतपाल के पिता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से इस पूरे मामले की पंजाब के डीजीपी को शिकायत की गई थी, जिस पर पंजाब सरकार ने अभी तक कोई करवाई नहीं की।

जवाब दाखिल करने के आदेश

हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रीतपाल के बयान पर पंजाब सरकार को कार्रवाई किए जाने और जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो अप्रैल तक स्थगित कर दी है। पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ के सीजेएम (चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) को आदेश दिए थे कि वह पीजीआइ जाकर प्रीतपाल सिंह के बयान दर्ज करें। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बयान दर्ज करने के दौरान एक डाक्टर की मौजूदगी जरूरी होगी और साथ में हरियाणा पुलिस के एक एसीपी भी मौजूद रहेंगे। प्रीतपाल सिंह के पिता संगरूर निवासी दविंदर सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया था कि उनका बेटा किसानों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा था। हरियाणा पुलिस ने 21 फरवरी को दोपहर दो बजे खनौरी बार्डर से पंजाब के क्षेत्र में प्रवेश कर उसे घायल कर दिया था। घायल होने के बाद उसे पुलिस ने अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया था।

 

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