Kisan Andolan: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा- हाईवे पर ट्रैक्टर-ट्राली नहीं ले जा सकते किसान
नरेन्द्र सहारण, चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसानों के धरने में ट्रैक्टर-ट्राली ले जाने का क्या मतलब है। हाई कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, राजमार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रालियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन किसान इन पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। सभी अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन संवैधानिक कर्तव्य भी हैं। उन्हें क्यों भूल जाते हैं? किसानों को दिल्ली जाना है तो बस से जाएं। इन टिप्पणियों के साथ ही हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार को किसानों से वार्ता के परिणाम व वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
हरियाणा सरकार की कार्रवाई को चुनौती
चंडीगढ़ निवासी वकील उदय प्रताप सिंह ने प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच में हरियाणा सरकार की अवरोधक कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिका में बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने राज्य की सीमा को सील कर दिया है और कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। सरकार हिंसक तरीकों का सहारा ले रही है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट, आंसू गैस जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है।
मंगलवार को सुनवाई आरंभ होते ही हाई कोर्ट में हरियाणा व पंजाब सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। इस पर याची पक्ष की ओर से कहा गया कि किसानों को शांति से विरोध प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
पंजाब सरकार पर उठाए प्रश्न
हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर क्यों बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को एकत्रित होने दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि स्थिति काबू में रहे, इसके लिए पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकत्र न हों।
किसी देश में नहीं प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल
हाई कोर्ट ने कहा कि किसान अपने विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि किसी अन्य देश में ऐसा नहीं होता। यहां तक कि विदेश में यदि इन वाहनों को कहीं लेकर जाना होता है तो उसके लिए ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। यह हमारे ही देश में है कि हाईवे पर बीएमडब्ल्यू भी है और यह ट्रैक्टर ट्रालियां भी, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन इतना जरूरी है तो किसान बस से दिल्ली चले जाएं और अपने ट्रैक्टर ट्राली को ट्रक में लेकर जाएं क्योंकि हाईवे पर इनको चलाना वैध नहीं है।
अभी संभल जाएं और जल्द कदम उठाए हरियाणा
हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार अभी संभल जाए और इस मामले का हल निकालने की दिशा में काम करे। अभी पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने को तैयार बैठे हैं। कल हरियाणा के किसान भी शामिल हो गए तो सरकार के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा।
किसान सरकार को कर रहे मजबूर
हाई कोर्ट ने कहा कि किसानों का प्रदर्शन जिस प्रकार का रूप ले रहा है, वह सरकार के लिए कानून व्यवस्था की समस्या खड़ा कर रहा है। राज्य सरकार अपना दायित्व निभा रही है और किसान ट्रैक्टर-ट्राली और जेसीबी तक लेकर प्रदर्शन करने चल पड़े हैं। इस प्रकार के वाहनों का प्रदर्शन में प्रयोग सरकार को उन्हें रोकने को मजबूर कर रहा है।