Land For Job Scam: सियासी खींचतान के बीच राबड़ी-मीसा दिल्ली की कोर्ट में तलब; जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में कार्रवाई
नई दिल्ली, BNM News: Land For Job Scam दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी (Rabari Devi)और बेटियों मीसा भारती (Misa Bharti) और हेमा यादव (Hema Yadav) को तलब किया है। इसके अलावा अदालत ने अन्य आरोपियों को भी समन जारी किया है। अदालत ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किया। अदालत ने व्यवसायी अमित कात्याल (Amit Katyal) के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया, जो वर्तमान में मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आदेश पारित करते हुए कहा कि संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों की अदालत में पेश होने के लिए 9 फरवरी, 2024 की तारीख तय की है।
ईडी ने कत्याल को पिछले साल नवंबर में इस मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एजेंसी ने तलब किया था। यह कथित घोटाला उस समय का है जब प्रसाद संप्रग-1 सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप ‘डी’ के पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया और बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री प्रसाद के परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को हस्तांतरित कर दी थी। एमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज धनशोधन का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज शिकायत से उपजा है। सीबीआई इस मामले में पहले भी आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
600 करोड़ के घोटाले का मामला
संघीय एजेंसी ने इस मामले में 600 करोड़ रुपए की अपराध आय का पता लगाने का दावा किया है, जिसमें दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का एक बंगला भी शामिल है, जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह मामला 2004 और 2009 के बीच लालू प्रसाद के परिवार के लिए कथित तौर पर भूमि पार्सल के बदले में रेलवे में नियुक्तियों से संबंधित है, जब वह केंद्र में रेल मंत्री थे।
लालू-राबड़ी-तेजस्वी के खिलाफ भी आरोप पत्र
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नौकरियों के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में 14 अन्य शामिल हैं और यह नए सबूतों पर आधारित है जो पहली आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद सामने आए।
एजेंसी ने जब्त की है 6 करोड़ की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लालू प्रसाद के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की 6 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। जांच जारी है और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है। फिलहाल बिहार में लालू यादव नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए संग्राम का सामना कर रहे हैं।
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