दो प्रेम करने वाली युवतियों में से एक को जान का खतरा, हाईकोर्ट पहुंचा मामला; जानें है पूरी कहानी

नरेंद्र सहारण, चंडीगढ़: आपस में प्रेम करने वाली दो युवतियों में एक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को आदेश दिया है कि वह अगली सुनवाई पर दूसरी युवती को पेश करे। हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल ने वीरवार को यह आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान पंचकूला पुलिस ने कोर्ट को बताया कि दोनों एक साथ रहती थी। अब दूसरी युवती बिहार के किसी गांव में है। उसकी उम्र कम है। एक युवती ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपनी प्रेमिका की जान को खतरा बताते हुए उसकी रक्षा के लिए गुहार लगाई है। याची की मां और प्रेमिका के बीच बातचीत को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर माना और पुलिस को अगली सुनवाई पर याची की प्रेमिका को पेश करने का आदेश दिया है।

युवती ने प्रेमिका को बचाने के लिए लगाई गुहार

 

याचिका दाखिल करते हुए युवती ने बताया कि वह पंचकूला में पड़ोस में रहने वाली लड़की से प्यार करती है। इस बारे में जब उस लड़की के स्वजन को पता चला तो उन्होंने याची व अपनी बेटी को अलग करने का प्रयास आरंभ कर दिया। इसके बाद याची अपने साथी के साथ दिल्ली चली गई थी। बाद में याची को पता चला कि उसकी प्रेमिका के स्वजन ने लड़की के अपहरण की शिकायत पुलिस को दी है। इस जानकारी पर दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और बयान दर्ज करवाने की बात कही। याची ने बताया कि इस पर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहां से निकलते ही दोनों को पुलिस वाहन में वापस थाने लेकर आए। थाने में दोनों को पुलिस ने बहुत मारा है, वहां पर याची की प्रेमिका के स्वजन मौजूद थे।

स्वजन के दबाव में दे सकती जान

इसके बाद उसके स्वजन याची की प्रेमिका को अपने साथ ले गए। इसके बाद याची ने इस घटना और पुलिस की प्रताड़ना के चलते जहर खा लिया था।
याची ने बताया कि उसकी प्रेमिका को उसके स्वजन उत्तर प्रदेश के लेकर गए हैं। उसकी प्रेमिका ने छिप कर याची की मां को फोन किया था और पूरी बात की जानकारी दी थी। काल के दौरान याची की प्रेमिका ने बताया कि उसके साथ जबरन कुछ भी हो सकता है। यदि वह याची से दूर रही तो मर जाएगी। हाई कोर्ट के समक्ष याची ने अपनी प्रेमिका की अवैध कस्टडी का मामला रखा। हाई कोर्ट तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। ऐसे में हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर पुलिस को याची की प्रेमिका को पेश करने का आदेश दिया है।

 

 

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