सिसोदिया के बिना ‘शराब घोटाला’ नहीं हो सकता था’: ED ने कोर्ट में कहा
नई दिल्ली,बीएनएम न्यूज: आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में ईडी ने तर्क दिया कि हकीकत यह है कि आबकारी नीति बनाने में सिसोदिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह घोटाला उनके बिना संभव नहीं था। ऐसे में सिसोदिया इस आधार पर जमानत की मांग नहीं कर सकते कि मुकदमे की सुनवाई में देरी हो रही है, क्योंकि आरोपित गंभीरता से विचार न करने वाला आवेदन दायर कर मुकदमे में देरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि मामले में आए दिन नए नाम सामने आ रहे हैं और गिरफ्तारियां की जा रही है।
ईडी के अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि मुकदमे में अगर किसी भी तरह की देरी हुई है, तो यह अभियुक्त की ओर से है, न कि अभियोजन पक्ष के कारण। ईडी मामले में अपनी आगे की दलीलें 10 अप्रैल को रखेगी। ईडी ने कहा कि बीते कुछ हफ्तों में इस मामले से जुड़े 31 आरोपितों द्वारा कुल 95 आवेदन दायर किए गए थे। कई आवेदन एक जैसे हैं। अकेले सिसोदिया ने छह आवेदन दायर किए हैं। अधिवक्ता ने कहा कि इस तरह के हल्के आवेदन समय बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईडी ने कहा कि आरोपितों की ओर से दायर तुच्छ आवेदनों के जवाब देने के साथ-साथ मामले की जांच करने व दस्तावेज का निरीक्षण करने में ईडी के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ता है। दस्तावेज की जांच में समय लगता है इससे देरी हो रही है।
इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट पर दलील दी थी कि सिसोदिया सभी शर्तों को पूरा करते हैं। सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद नौ मार्च, 2023 को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी समीक्षा और सुधारात्मक याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं। उन्होंने बीते माह ट्रायल कोर्ट के समक्ष नई जमानत याचिका दायर की है।
#WATCH | Delhi Excise policy case: AAP leader & former Delhi Dy CM Manish Sisodia being taken from Delhi's Rouse Avenue Court
The Rouse Avenue court adjourned the further hearing arguments of ED on the bail plea of Manish Sisodia till April 10 at 2 PM. ED opposed the bail… pic.twitter.com/sE4vM2Mtth
— ANI (@ANI) April 6, 2024
संजय सिंह भी हुए पेश :
बता दें कि सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर शनिवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। वहीं, मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी अदालत में पेश हुए। 19 मार्च को अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत छह अप्रैल तक बढ़ाई थी और अदालत के समक्ष पेश होने को कहा था। संजय सिंह के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि ईडी उन्हें मामले से जुड़े दस्तावेज देने में देरी कर रही है। ईमेल का जवाब नहीं दिया जा रहा है।
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