Loksabha Election 2024: सोशल मीडिया पर चुनाव आचार संहिता की उल्लंघन करवाने वाली कोई सामग्री पोस्ट न करें: डॉ. मनोज कुमार

नरेन्द्र सहारण, सोनीपत। Loksabha Election 2024: जिला जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के आमजन से अपील की है कि वे लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को जिला में पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। ट्वीटर, इंस्ट्राग्राम और फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफोर्म ऐसी कोई सामग्री पोस्ट न करें, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। इसके साथ-साथ सभी राजनैतिक दल व चुनाव के इच्छुक लोग दॉ हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पालन करें। किसी भी प्राइवेट प्रोपर्टी पर बिना मालिक की इजाजत के प्रचार सामग्री चस्पा न करें। यदि कोई बिना इजाजत के प्रचार सामग्री चस्पा करता है तो वह दा परिवेशन ऑफ डिफेशमेंट एक्ट की उल्लंघना माना जाएगा तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कोई भी व्यक्ति सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री न लगाएं
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व में भागीदार बनना प्रत्येक मतदाता के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों व चुनाव लडने के इच्छुक लोगों के साथ-साथ आमजन को भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की पालना करना जरूरी हैं, जिसे हम आदर्श चुनाव आचार संहिता की संज्ञा देते हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री न लगाएं। इसी प्रकार से मकान या निजी संस्थान मालिक की इजाजत के बिना उनकी दीवार पर लेखन या पोस्टर आदि प्रचार-प्रसार सामग्री चस्पा न करें। यदि ऐसा निजी संपत्ति पर उसकी इजात के बिना प्रचार सामग्री चस्पा करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से कहा है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें।
चुनाव में धार्मिक स्थलों का प्रयोग न करें
इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा है कि प्रशानिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें।
सोशल मीडिया पर कोई भी आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना करने वाली प्रचार सामग्री पोस्ट न करें
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ० मनोज कुमार ने राजनैतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी कहा है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। ऐसी कोई भी पोस्ट करने से पहले से उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। ट्वीटर, इंस्ट्राग्राम और फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफोर्म ऐसी कोई सामग्री पोस्ट न करें, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है।
सभी आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें
लोकसभा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। जिला में चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। मतदाता को लुभाने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट न करें जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो।
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