Tamil Nadu Minister: आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई
मद्रास, एजेंसी: Tamil Nadu Minister convicted For Corruption: मद्रास हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी (K. Ponmudy)को 3 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है । अदालत ने पोनमुडी की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया क्योंकि वर्तमान में उनके पास उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार है। कोर्ट ने बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें दोषी करार दिया था। इसके साथ ही मंत्री को बरी करने का सत्र न्यायालय का फैसला पलट गया है। इससे पहले 28 जून को वेल्लोर की सत्र अदालत ने मामले में पोनमुडी और उनकी पत्नी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। हालांकि, अब मद्रास हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। के पोनमुडी तमिलनाडु (Tamilnadu)में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (Dravida Munnetra Kazhagam) की सरकार में अभी भी उच्च शिक्षा मंत्री हैं।
मद्रास हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
विजिलेंस और एंटी करप्शन डायरेक्टोरेट (DVAC) की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ डीएमके नेता के पोनमुडी और उनकी पत्नी को वेल्लोर के जिला न्यायाधीश एन वसंतलीला ने बरी किया था। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें बरी किए जाने के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया और अगस्त में मामले पर पुनर्विचार करने का फैसला किया।
2002 में के पोनमुडी पर दर्ज हुआ था केस
बता दें कि पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ विजिलेंस और एंटी करप्शन डायरेक्टोरेट ने 2002 में केस दर्ज किया था। उस समय राज्य में AIADMK की सरकार थी। डीवीएसी ने दावा किया कि पोनमुडी ने1996-2001 तक राज्य सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध संपत्ति अर्जित की।
विल्लुपुरम से पहली बार के पोनमुडी बने विधायक
विल्लुपुरम जिले के रहने वाले पोनमुडी ने पीएचडी की है। उन्होंने कुछ समय तक प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। बाद में वह डीएमके में शामिल हो गए। वह 1989 में विल्लुपुरम से पहली बार विधायक बने। छह बार के विधायक पोनमुडी वर्तमान में कल्लाकुरिची जिले के तिरुक्कोयिलुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।