दिल्ली में आ रहा है ऑड-ईवन, क्या खुला रह सकता है, क्या-क्या बंद, जानें सब

नई दिल्ली, BNM News: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने दिवाली बाद ऑड-ईवन लगाने का फैसला किया है। राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू किया जाएगा। ये फैसला सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मीडिया को बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली में 13 अक्टूबर से लगने जा रहे ऑड-ईवन के दौरान जरुरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी वाहनों को नियम के अनुसार चलना होगा। इस नियम से जुड़ी सभी जरूरी बातें यहां जानिए।

क्या है ऑड ईवन?

ऑड-ईवन रूल में वाहनों के नंबरों के हिसाब से चलाने की अनुमति है। यानी एक दिन ईवन नंबर (0, 2, 4, 6, 8) वाले वाहनों को सड़क पर चलने की परमिशन होगी, वहीं एक दिन ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9 वाले वाहन चलेंगे। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से 20 अक्टूबर तक ऑड-ईवन लागू करने का फैसला किया है। अगर प्रदूषण से राहत नहीं मिली तो ये आगे भी बढ़ सकता है।

किस दिन कौन सी गाड़ी चल सकती हैं?

दिल्ली में 2019 में जब भी प्रदूषण के मद्देनजर ऑड-ईवन लगा थ, तब ऑड तारीख पर ऑड नंबर प्लेट के वाहन और ईवन तारीख पर ईवन नंबर प्लेट वाले वाहन चले थे। अगर ऐसा हुआ तो 13,15,17,19 नवंबर को ऑड नंबर प्लेट वाले वाहन चलेंगे। जबकि 14,16,18,20 नवंबर को ईवन नंबर वाले वाहन चलेंगे।

किस-किस को मिल सकती है छूट?

पिछली बार ऑड-ईवन के दौरान इमरजेंसी सेवाओं वाले वाहनों को छूट मिली थी। इस बार भी फायर ब्रिगेड, ATM में पैसे डालने वाली गाड़ियां, एंबुलेंस, पुलिस कार, ऐसी गाड़ियां जिसमें अकेली महिला हो, किसी मरीज को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं आदि को छूट मिल सकती है। ईवन-ऑड का नियम ऑटो-टैक्सी पर नहीं होता है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार में टैक्सी या ऑटो का किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है। स्कूल बसों को इसमें छूट मिल सकती है। वहीं अगर आप अपने निजी वाहन से बच्चों को स्कूल छोड़ने या बुलाने जा रहे हैं, तो भी विश्वास के आधार पर छूट मिल सकती है। ​ऑड-ईवन नियम दिल्ली की DTC और कल्स्टर बसों पर लागू नहीं होगा। इन दौरान इन बसों के फेरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी फाइन?

अगर आप दूसरे राज्यों से दिल्ली आते हैं या आपके वाहन पर दिल्ली के बाहर का नंबर है, तो भी ये नियम आपको मानना पड़ेगा। नियम तोड़ने पर आपको फाइन देना पड़ेगा।