प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद जेल से हुए रिहा, एफआइआर की जांच करेगी SIT

नरेंद्र सहारण, चंडीगढ़ : Professor Ali Khan Mahmudabad Released: आपरेशन सिंदूर पर विवादित इंटरनेट मीडिया पोस्ट को लेकर गिरफ्तार किए गए अशोक यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद गुरुवार को सोनीपत जेल से रिहा हो गए। उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने एसआइटी का गठन किया है।

दो एफआइआर दर्ज

 

एसोसिएट प्रोफेसर अली खान पर आरोप है कि उनके इंटरनेट मीडिया पोस्ट ने देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाला। उनके खिलाफ दो एफआइआर दर्ज की गई थीं। एक एफआइआर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर और दूसरी भाजपा के युवा नेता योगेश जठेरी की शिकायत पर राई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिलने के बाद उसी शाम उनकी रिहाई के आदेश सोनीपत कोर्ट में पहुंच गए थे।

अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जमानत के बाद जेल से लेकर निकली गाड़ी। इनसेट में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की तस्वीर। - Dainik Bhaskar

दिनभर कोर्ट की कार्यवाही चलती रही

 

गुरुवार को दिनभर कोर्ट की कार्यवाही चलती रही। शाम पांच बजे अली खान जिला कारागार से रिहा किए गए। उनके अधिवक्ता कपिल देव ने बताया कि जमानत के लिए दो जमानती पेश किए गए, जिनमें अशोक यूनिवर्सिटी के एक महिला और पुरुष प्रोफेसर शामिल थे। अली खान की सोनीपत जेल से रिहाई के समय उनके जानकार और परिवार के सदस्य मौजूद थे। सुबह उनकी बहन भी पहुंची थीं, लेकिन वह थोड़ी देर में लौट गईं। रिहाई के बाद प्रोफेसर के साथ कई गाड़ियों का काफिला था। बस अड्डे के पास इसी में से एक तेज रफ्तार गाड़ी स्कूटी सवार महिला से टकराते-टकराते बची।

एसआइटी गठित करने का आदेश

 

सुप्रीम कोर्ट ने अली खान को अंतरिम जमानत देते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को 24 घंटे के भीतर एक तीन सदस्यीय एसआइटी गठित करने का आदेश दिया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) ममता सिंह की अध्यक्षता वाली एसआइटी में करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया और गुरुग्राम एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण शामिल हैं। एसआइटी 17 मई को दर्ज एफआइआर की जांच करेगी।

 

You may have missed