सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, यौन उत्पीड़न के मामले को समझौते के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः यौन उत्पीड़न केस ( Sexual Harassment Case) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी टिप्पणी की है। गुरुवार को अदालत ने कहा कि आरोपी और पीड़ित के बीच सिर्फ समझौते के आधार पर केस को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें कोर्ट ने केस को रद्द करने के लिए CrPC की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था।

क्या था मामला

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के दोषी शिक्षक विमल कुमार गुप्ता को राहत दे दी थी। यह मामला 2022 का गंगापुर का है। खबर है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था, जिसे शुरुआत में निचली अदालत ने मानन से इनकार कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता रामजी लाल बैरवा ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

स्कूल के शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत

2022 में नाबालिग दलित लड़की ने सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद केस दर्ज हुआ था। जांच के दौरान नाबालिग का बयान भी दर्ज किया गया था। इसके बाद गुप्ता ने लड़की के परिवार का बयान एक स्टांप पेपर पर हासिल कर लिया था। इसमें कहा गया था कि उन्होंने गलतफहमी के चलते पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी और अब वह शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को पलट दिया। साथ ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त किया जाता है। एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जाए। हमने मामले की योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

कोर्ट ने सहायता करने के लिए एमिकस क्यूरी आर बसंत को भी धन्यवाद दिया। फैसला अक्टूबर 2023 में सुरक्षित रखा गया था। मामले में सवाल था कि क्या उच्च न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते के आधार पर यौन उत्पीड़न के मामले को रद्द कर सकता है?

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sexual harassment case cannot be cancelled due to settlement supreme court overturns rajasthan hc decision

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