क्रूरता की हदः मेरठ में देवरानी-जेठानी ने पेट्रोल डालकर 5 पिल्लों को जिंदा जलाया, दोनों आरोपी महिलाओं पर केस दर्ज

मेरठ, बीएनएम न्यूजः मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके में देवरानी और जेठानी ने मिलकर क्रूरता की हद पार कर दी। दोनों महिलाओं ने एक कुतिया के पांच बच्चों को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। कालोनी के लोगों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं पर केस दर्ज कर लिया है। मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के खड़ौली का है।

बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले देवरानी-जेठानी ने 5 पिल्लों को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। इसकी शिकायत कॉलोनी के लोग और ऐनिमल केयर सोसाइटी के अध्यक्ष अंशुमन माली ने पुलिस से की थी। शुक्रवार को चौथे दिन पांचों पपी की डेडबॉडी कब्र से निकाली गई। फिर 3 घंटे वेटरनरी एक्सपर्ट ने पोस्टमॉर्टम किया। इसके बाद पांचों को दोबारा मिट्‌टी में दफना दिया।

शिकायत के बाद दफनाए पिल्ले

एनिमल केयर सोसाइटी के सचिव अंशुमाली वशिष्ठ के मुताबिक खडौली रोहटा रोड पर संतनगर कॉलोनी में 5 नवंबर को घटना हुई। आरोप लगाया कि कॉलोनी निवासी दो महिलाओं महिला ने कुत्ते के पांच बच्चों को ज्वलनशील पदार्थ डालकर मार डाला। बताया कि इस मामले में कॉलोनी के ही लोगों ने संस्था के नंबर पर शिकायत की थी, जिसके बाद मौके पर टीम पहुंची थी।

कुत्ते के सभी पांच बच्चे सात दिन के ही थे। बताया कि इनके शवों को वहीं पास ही दबाया गया है। इस मामले में थाना पुलिस और यूपी 112 पर शिकायत की गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच की। पुलिस ने इस मामले में अंशुमाली वशिष्ठ की ओर से एसएसपी कार्यालय पर दी शिकायत के आधार पर जांच और कार्रवाई की।

पांचों पपी की डेडबॉडी के नमूने लिए

एनिमल केयर सोसाइटी के अध्यक्ष अंशुमन माली ने गुरुवार को इन पांचों पिल्लों की डेडबॉडी को मिट्टी में दबाकर उनका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन, शुक्रवार को शोभा और आरती पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पांचों पपी की डेडबॉडी निकाल कर पोस्टमॉर्टम कराया गया। एक्सपर्ट्स ने डेडबॉडी के नमूने लिए।

‘ये घोर अपराध है इसमें सजा हो’

व्यापारी नेता जीतू नागपाल, शैंकी वर्मा, करन कपूर, दीपक जाटव, सतीश भदौरा, अंशुमाली वशिष्ठ, विनय नोटियाल, आकाश यादव, कविता, राखी रस्तोगी, मनोज, विदुषी रस्तोगी, एनिमल केयर सोसाइटी के अध्यक्ष अंशुमन माली आदि कंकरखेड़ा थाने पहुंचे। पुलिस को लिखित में शिकायत दी। आक्रोशित व्यापारियों ने दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको अरेस्ट करने की मांग की। कहा- ये पशु क्रूरता की हद है। व्यापारियों ने कहा- आरोपी महिलाओं को जेल भेजा जाए।

5 साल की सजा हो सकती है

पुलिस ने BNS की धारा 325 में FIR लिखी है। किसी जानवर को मारना, जहर देना, अपंग बनाना, गंभीर अपराध है। इसके लिए दोषी व्यक्ति को पांच साल तक की कैद हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सजा का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध की गंभीरता कितनी है और जानवर को कितना नुकसान पहुंचा है।

यह भी पढ़ेंः Himachal Samosa Politics: किसने गायब किया सीएम सुक्खू का समोसा, सीआईडी जांच के आदेश; जानें- पूरा मामला

VIEW WHATSAAP CHANNEL

भारत न्यू मीडिया पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज, Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट , धर्म-अध्यात्म और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi  के लिए क्लिक करें इंडिया सेक्‍शन