Jaunpur News: 15 वर्ष से पुराने स्कूली वाहनों पर रोक, जौनपुर प्रशासन ने स्कूलों को दिए सख्त निर्देश

जौनपुर, बीएनएम न्यूजः जौनपुर में 15 वर्ष से अधिक समय से संचालित वाहनों का अब स्कूलों में बच्चों को लाने व ले जाने में उपयोग नहीं हो सकेगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय संचालकों को निर्देश दिया है। कहा है कि उनके विद्यालयों में संचालित ऐसे वाहन जो 15 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके है उनका पंजीकरण निरस्त करा लें। उनका संचालन किसी भी दशा में नहीं होना है। अन्यथा पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी।

छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर शासन की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। प्रशासन की सख्ती के बाद विद्यालय संचालकों में खलबली मच गई है। कई विद्यालयों में 234 ऐसे वाहनों का संचालन हो रहा है। जो 15 से 20 वर्ष अधिक समय से संचालित हो रहे है। इसके साथ ही ऑटो व ई-रिक्शा से भी बच्चों को स्कूल लाया व ले जाया जा रहा है।

छात्र-छात्राओं से सुरक्षा को लेकर शासन की सख्ती के बाद उठाया गया कदम

डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ ने ऐसे स्कूली वाहनों के संचालन पर सख्ती बढ़ा दी है। जो अनफिट है और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके है। जिलाधिकारी की सख्ती के बाद उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने 15 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके ऐसे संचालित वाहनों के स्वामियों विद्यालय प्रबंधकों को नोटिस जारी कर रहा है। ऐसे वाहन जो 15 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके है।

जिनका संचालन अभी बच्चों के लाने व ले जाने में हो रहा है। उनका पंजीयन निरस्त करा लें। ऐसे वाहनों का संचालन किसी भी हाल में नही होना चाहिए। अगर यह वाहन संचालित होते पाएं गए और उनसे कोई दुर्घटना होती है। तो वाहन स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस भेज पंजीयन कराने को कहा गया

एआरटीओ प्रशासन रमेश चन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में 234 स्कूली वाहन ऐसे संचालित हो रहे है जो 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके है। उनके स्वामियों को नोटिस भेजकर इस वाहनों का पंजीयन निरस्त कराने को कहा गया है। अगर वह नहीं करते है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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