Uttrakhand News: 24 घंटे खुल सकते हैं होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे, आदेश जारी; लेकिन ये है शर्त
देहरादून, BNM News। Uttrakhand News: उत्तराखंड में पर्यटन को प्रोत्साहन और सैलानियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य में संचालित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे सशर्त खुले रह सकते हैं। उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 2017 में इसके प्रविधान को देखते हुए शासन ने आदेश जारी किए हैं।
शासन ने जारी किए आदेश
सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार चौबीस घंटे सातों दिन होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा खुला रखने के लिए यह शर्त अनिवार्य है कि वहां कर्मचारियों की ड्यूटी 3 पालियों में लगाई जाए। सरकार जिस हिसाब से पर्यटन व तीर्थाटन के लिए अवस्थापना सुविधाएं विकसित कर रही है, उससे यहां पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का प्रवाह बढ़ा है। चारधाम यात्रा में ही इस बार 54 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां आए थे। ऐसे में पर्यटकों व यात्रियों को रहने व खाने को लेकर किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसे देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों को 24 घंटे 7 दिन खुला रखने पर जोर दिया जा रहा है।
हिमाचल प्रदेश ने जारी किया था आदेश
इस बीच पड़ोसी राज्य हिमाचल ने पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए 20 दिसंबर से पांच जनवरी तक अपने यहां सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबों को 24 घंटे 7 दिन खुला रखने का आदेश जारी किया तो इसे लेकर उत्तराखंड में भी हलचल हुई। सचिव सुंदरम ने बताया कि वर्तमान में नववर्ष के स्वागत के लिए अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। पर्यटकों की सुविधा के दृष्टिगत होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा आदि के मालिकों से अपील की गई है कि वह श्रम विभाग के कानूनों के अंतर्गत अपने-अपने प्रतिष्ठानों को 24 घंटे 7 दिन खुला रखें। सचिव सुंदरम ने कहा कि इस संबंध में आदेश जारी करने के पीछे मंतव्य यह भी है कि सभी को इसकी जानकारी हो जाए।
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