Bihar Reservation News: बिहार में 75 आरक्षण कानून तो बन गया, मगर लागू कैसे हो? अब मुख्यमंत्री कर रहे माथापच्ची

पटना: बिहार में आरक्षण (Bihar Reservation News) को लेकर सीएम नीतीश की बड़ी घोषणा के बाद अब 75 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लोगों को मिलने लगेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण को लेकर  गजट प्रकाशित कर दिया है। जिसके मुताबिक आज से बिहार के सभी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। मंगलवार (21 नवंबर) से इसे लागू कर दिया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने के बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 प्रतिशत का इजाफा किया है।

आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करेंः नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी सरकारी विभागों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना कराई गई। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक किया गया। दोनों सदनों से ये विधेयक सर्वसम्मति से पारित कराया गया और इसका गजट प्रकाशित हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग इसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करें, जिससे लोगों को इसका तेजी से लाभ मिले। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी व डीजीपी आर एस भट्टी सहित सभी विभागों के आला अधिकारी बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभाग आरक्षण के प्रविधानों को पूर्णत: लागू करें।

गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती के निर्देश

नीतीश कुमार ने कहा कि वर्ष 2006 में सरकार में आने के बाद से राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए न्याय के साथ विकास का कार्य कर रही है। सभी जाति और सभी वर्गों के हित के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को हर स्थिति में कायम रखें, जो भी गड़बड़ करता है, चाहे वे कोई भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई करें।

किसे कितना आरक्षण मिलेगा

बिहार में आरक्षण बिल के लागू होने के बाद जानते हैं किसे कितना फायदा होगा, तो जान लीजिए इससे एससी को 20 प्रतिशत, एसटी को दो प्रतिशत, अति पिछड़ा को 25 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। इस बिल के लागू होने के बाद शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में पिछड़े, दलित और महादलित को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस वर्ग के छात्रों को सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन में फायदा होगा।

राज्य की सेवाओं और शिक्षण संस्थानों के दाखिले में 75 प्रतिशत आरक्षण

विधानमंडल के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित दो विधेयकों (बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए)(संशोधन) विधेयक 2023 एवं बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में )आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023) को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के हस्ताक्षर और गजट अधिसूचना के साथ ही राज्य की सरकारी सेवाओं और सरकारी शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण की नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। विधेयक के अनुसार प्रोन्नति के मामले में सिर्फ अजा एवं अजजा को विशेष सुविधा मिलेगी। आरक्षण की यह सुविधा सीधी भर्ती में मिलेगी। बिहार विधानसभा में नौ और विधान परिषद में 10 नवंबर को इन विधेयकों को सर्व सम्मति से स्वीकृति मिली थी। विधानसभा सचिवालय ने 12 नवंबर को इन्हें राज्यपाल के पास भेज दिया था। नई व्यवस्था में 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान है। यानी पहले से जारी आरक्षण में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

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