पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत; सजा पर रोक से कोर्ट का इनकार

प्रयागराज, बीएनएम न्यूजः पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। धनंजय सिंह की सजा पर रोक रहेगी। वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी। लेकिन उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

उन्हें जौनपुर की MP/MLA कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा को रद्द करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है।  कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर बहस पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित किया था। बता दें कि धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। अपहरण के एक मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जौनपुर ने धनंजय सिंह को 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी।

आपको बता दें कि पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने सजा पर रोक लगाने और फैसला आने तक जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर गुरुवार को हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई थी।

कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। इससे पहले बुधवार को धनंजय की तरफ से अधिवक्ता ने कहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी जाए। अधिवक्ता ने आगे कहा कि ट्रायल के दौरान धनंजय सिंह जमानत पर थे उन्होंने जमानत का कोई दुरुपयोग नहीं किया वह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए उनकी सजा स्थगित कर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

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