Bihar News: राजद नेता तेजस्वी यादव को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली, एजेंसी: सुप्रीम कोर्ट ने बयान वापस लेने के लिए सहमत होने पर मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि की शिकायत रद कर दी। गत मार्च 2023 में तेजस्वी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि ‘वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी।’ इस पर गुजरात के स्थानीय व्यापारी व कार्यकर्ता हरेश मेहता ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

बयान वापस लेने पर हमने मामले को रद कर दिया

 

जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मानहानि मुकदमे को गुजरात से बाहर की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली याचिका पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी को राहत प्रदान की। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रिकार्ड पर अपना बयान वापस लेने पर हमने मामले को रद कर दिया है। गत पांच फरवरी को शीर्ष अदालत ने यादव की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 29 जनवरी को शीर्ष अदालत ने यादव से अपनी टिप्पणी को वापस लेते हुए उचित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस पर गत 19 जनवरी को यादव ने हलफनामा दाखिल कर अपना बयान वापस ले लिया। इससे पहले राजद नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और शिकायत दाखिल करने वाले गुजरात के हरेश मेहता को नोटिस जारी किया था।

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