DU News: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश, डीयू के 12 वित्त पोषित कालेजों को एक सप्ताह के अंदर धन जारी करे दिल्ली सरकार
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूज। DU News: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 12 वित्त पोषित कालेजों को एक सप्ताह के भीतर धन जारी किया जाए। हाई कोर्ट ने न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने पर मंत्री आतिशी सहित दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करने की भी चेतावनी दी।
अदालत का धैर्य खत्म हो रहा है
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि अदालत का धैर्य खत्म हो रहा है। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि ये सुनिश्चित करें कि वेतन का भुगतान किया जाए। न्यायाधीश ने कहा कि कर्मचारी केवल अपना वेतन चाहते हैं और उन्हें कौन भुगतान करता है, यह उनके लिए और अदालत के लिए भी अप्रासंगिक है। अदालत ने डीडीयू कालेज को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से रखे गए कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए जारी किए गए धन का सख्ती से उपयोग करें। अदालत ने अपने आदेश के अनुपालन को रिकार्ड पर रखने के लिए मामले को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत के आदेश के बावजूद हलफनामा दायर नहीं किया
अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च शिक्षा विभाग की मंत्री आतिशी, विभाग के सचिव आर एलिस वाज और इसके निदेशक भूपेश चौधरी के खिलाफ कथित तौर पर जानबूझकर अप्रैल में जारी हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) कालेज के कुछ सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि अदालत के आदेश के बावजूद, अधिकारियों ने निर्दिष्ट समय सीमा के साथ हलफनामा दायर नहीं किया है। मुख्य याचिका 2020 में कालेज कर्मचारियों द्वारा दायर की गई थी जिसमें अधिकारियों को उनका वेतन जारी करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
समस्या पिछले चार वर्षों से शुरू हुई
अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कालेज कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल माह का वेतन जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पिछले 30 वर्षों से वेतन दे रही है लेकिन समस्या पिछले चार वर्षों से शुरू हुई है जिसके कारण पीड़ित व्यक्तियों को बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल के अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार के साथ-साथ डीडीयू कालेज को एक हलफनामा देने का निर्देश दिया जाता है कि कालेज का बजटीय आवंटन कितना है और दिल्ली सरकार ने कालेज को कितना फंड जारी किया है। उनसे यह भी बताने को कहा गया था कि मार्च और अप्रैल माह का वेतन कब जारी किया जाएगा। मंत्री और विभाग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता जवाहर राजा ने कहा कि राज्य सरकार केवल अनुदान सहायता दे रही है और कालेज को वेतन का भुगतान करना होगा। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के भीतर कालेज को राशि जारी कर दी जाएगी।
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