पत्नी ने पति को जिंदा जला दिया, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

संभल। पति और पत्नी के बीच थोड़ी बहुत तो नोंकझोक चलती रहती है, लेकिन संबंध बिगड़ने पर पत्नी पति को जिंदा भी जला सकती है। पति का काला होना पत्नी को ऐसा नागवार गुजरा कि उसने पति को जिंदा जला दिया। महिला को संभल अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पत्नी को पति की हत्या में दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सोमवार को सुनाया गया।

रजाई ओढ़कर लेटे पति को आग लगा दी
15 अप्रैल 2019 को दर्ज कराई प्राथमिकी में संभल जिले के चंदौसी तहसील के गांव विचैटा निवासी हरवीर का कहना था कि भाई सत्यवीर सिंह की शादी 2017 में प्रेमश्री उर्फ नन्हीं के साथ हुई थी। सत्यवीर का रंग काला था। इस कारण पत्नी नन्हीं उसे पसंद नहीं करती थी और छोड़ने के लिए बार- बार दबाव बनाती थी, लेकिन दोनों अलग नहीं हो पा रहे थे। 15 अप्रैल, 2019 की सुबह वह पिता के साथ खेत पर गया था। भाई सत्यवीर और भाभी नन्हीं घर पर ही थे। इसी दौरान रजाई ओढ़कर लेटे सत्यवीर पर पेट्रोल डालकर नन्हीं ने आग लगा दी। उन्हें निकलने तक का मौका नहीं दिया।

पुलिस व स्वजन को भ्रमित करती रही पत्नी
पड़ोसियों ने जानकारी दी तो वह घर पहुंचे। गंभीर हालत में सत्यवीर को चंदौसी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बीच नन्हीं पुलिस व स्वजन को भ्रमित करती रही। मृत्यु पूर्व सत्यवीर ने बयानों में कहा था कि नन्हीं ने ही पेट्रोल डालकर आग लगाई है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश कर किया था। अपर सत्र न्यायालय ने गवाहों के बयान और मृतक की काल डिटेल्स रिकार्ड के साथ साक्ष्यों का अवलोकन किया।

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