Kaithal News: दामाद ने किया सास से दुष्कर्म, रिश्तों को शर्मसार करने का मामला

नरेन्द्र सहारण कैथल। हरियाणा के कैथल में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। शहर की एक कॉलोनी में दामाद पर अपनी ही सास से रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता की बेटी की शिकायत पर पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में आगे की छानबीन कर रही है। अभी आरोपी दामाद फरार है।

कैथल सिटी थाना में दी गई शिकायत में विवाहिता ने बताया कि शहर की एक कॉलोनी में उसका विवाह हो रखा है। 25 मार्च को होली के दिन उसकी 45 वर्षीय मां उससे मिलने के लिए आई हुई थी। उस दिन वह शाम के समय किसी कार्य से घर से बाजार की तरफ गई थी। इस दौरान उसके पति ने उसकी मां के साथ रेप किया।

आरोपी की पत्नी ने आरोप लगाया कि जब वह वापस घर पहुंची तो उसकी मां ने उसे पूरी घटना की जानकारी दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। शहर थाना इंचार्ज एसएचओ बीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले के आगामी जांच की जा रही है। अभी आरोपी गिरफ्त से बाहर है।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक कारावास

 

उधर, हरियाणा के नारनौल में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को अंतिम सांस तक कठोर कारावास के साथ 55 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं न्यायालय ने लीगल एड को पीड़िता के परिवार को पांच लाख की सहायता राशि प्रदान करने के भी आदेश दिए हैं।

पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने सुनाया फैसला

 

28 मार्च को अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी विकास को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोषी विकास को धारा 506 आईपीसी के तहत दो वर्ष कठोर कारावास, धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा और धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा और 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

परिजनों की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला

6 मई 2020 को नाबालिग पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना कनीना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें दोषी विकास की ओर से नाबालिग पीड़िता के साथ गलत काम करने, पीछा करने और परेशान करने के आरोप थे। शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना कनीना पुलिस ने अविलंब अभियोग पंजीबद्ध किया था। इसके बाद नाबालिग पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश किया गया था।

 

 

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