Mohali News: फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व डीआइजी को 7 साल कैद और पूर्व डीएसपी को उम्रकैद की सजा, रेयरेस्ट आफ रेयर श्रेणी का है केस

गुलशन कुमार की फोटो दिखाते परिजन।

मोहाली, बीएनएम न्यूज : Mohali News: 31 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में मोहाली की विशेष सीबीआइ अदालत ने वर्ष 1993 में तरनतारन के फल विक्रेता के अपहरण और एनकाउंटर कर हत्या के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया। मामले में दोषी पूर्व डीआइजी दिलबाग सिंह को सात साल और पूर्व डीएसपी गुरबचन सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला मोहाली की सीबीआइ की विशेष अदालत के जज राकेश कुमार गुप्ता ने सुनाया। बता दें कि इस संबंध में वीरवार को केस की सुनवाई पूरी कर ली गई थी। अदालत ने दोनों को दोषी करार भी दे दिया था। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले दोनों आरोपितों ने क्वांटम आफ सेंटेंस पर अदालत से रहम मांगी कि उन्हें कम से कम सजा दी जाए, लेकिन जज ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट आफ रेयर की श्रेणी में आता है, ऐसे में उक्त आरोपितों पर किसी भी प्रकार की दया नहीं की जा सकती। बता दें कि जब इस घटना को अंजाम दिया गया था तब दिलबाग सिंह तरनतारन में डीएसपी और गुरबचन सिंह एसएचओ हुआ करते थे।

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यह था मामला

फल विक्रेता का काम करने वाले गुलशन कुमार का उसके घर से अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद उसे एक महीने तक अवैध हिरासत में रखा गया और 22 जुलाई 1993 को एक फर्जी मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी। साथ ही पुलिस ने परिवार के सदस्यों को सूचित किए बिना 22 जुलाई 1993 को ही श्मशानघाट तरनतारन में अंतिम संस्कार भी कर दिया था। सीबीआइ ने मामले में वर्ष 1999 में चालान पेश किया था। वहीं, सात फरवरी 2020 को आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।

सीबीआइ ने दिया था 32 गवाहों का हवाला

मामले में वीरवार को सीबीआइ ने कुल 32 गवाहों का हवाला दिया था। केस के दौरान चश्मदीद गवाहों के सुबूतों से यह साबित हुआ था कि बिना किसी ठोस सबूतों के दिलबाग सिंह और गुरबचन सिंह ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर गुलशन कुमार को उसके घर से अगवा किया, उसे अवैध हिरासत व बंदी बनाकर रखा और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। वहीं, अदालत ने सजा पर फैसला शुक्रवार तक सुरक्षित रख लिया था।

 

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