पेपर लीक और भर्ती घोटाला: विधायक बेदीराम और विपुल दुबे सहित 18 के खिलाफ गैर जमानती वारंट
लखनऊ, बीएनएम न्यूजः परीक्षा पेपर लीक और भर्ती घोटाले में सुभासपा विधायक बेदीराम (Bedi ram)और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे (Vipul Dubey) के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में बेदीराम और विपुल दुबे सहित कुल 19 अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर (MLA Gyanpur)सीट से विधायक हैं। न्यायालय ने इंस्पेक्टर कृष्णानगर को आदेश दिया है कि 26 जुलाई को सभी आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
एसटीएफ द्वारा गिरफ्तारी
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 25 फरवरी 2006 को एसटीएफ ने पता लगाया कि अगले दिन होने वाली रेलवे ग्रुप-डी की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो चुका है। इसके बाद, एसटीएफ की टीम ने आलमबाग के एक मकान पर छापा मारा और बेदीराम समेत अन्य आरोपियों को प्रश्नपत्र सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मौके पर बेदीराम के चचेरे भाई दीनदयाल उर्फ दीना और एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहे।
छापेमारी के दौरान एसटीएफ को कई वाहन और भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्र भी मिले। इसके आधार पर एसटीएफ ने थाना कृष्णानगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। गैंगस्टर एक्ट के विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित ने बताया कि कृष्णानगर पुलिस ने कुल 19 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय का आदेश
न्यायालय ने आरोपी विधायक बेदीराम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव, और अवधेश सिंह के दाखिल हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, अदालत ने पहले से गैरहाजिर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय ने सभी आरोपियों को 26 जुलाई को पेश करने का आदेश दिया है ताकि मामले की सुनवाई और कार्रवाई तेजी से हो सके।
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