Prajwal Revanna : सेक्स स्कैंडल में फंसे प्रज्वल रेवन्ना का पहला बयान आया सामने, कहा- 31 मई को SIT के सामने आऊंगा

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः कर्नाटक सेक्स स्कैंडल का मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) , 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होगा। मामले के सामने आने के बाद से प्रज्वल रेवन्ना फरार चल रहा है। पिछले दिनों जानकारी सामने आई थी कि मामले के तूल पकड़ने के बाद विदेश भाग गया। प्रज्वल रेवन्ना ने अपने बयान में कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई। मैं डिप्रेशन में चला गया।

हासन में कुछ ताकतें मेरे खिलाफ काम कर रही हैं क्योंकि मैं राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा हूं। 31 तारीख को सुबह 10 बजे मैं SIT के सामने रहूंगा और सहयोग करूंगा। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, मेरे खिलाफ झूठे मामले हैं, मुझे कानून पर भरोसा है।’ प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि विदेश में मेरे ठिकाने के बारे में उचित जानकारी नहीं देने के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों, अपने कुमारन्ना और पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगना चाहता हूं।

प्रज्जवल रेवन्ना ने क्या कहा?

रेवन्ना ने कहा ‘मैं 31 मई की सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से एसआटी के सामने पेश हो जाऊंगा। मैं जांच में एसआईटी की मदद करूंगा और खुद पर लगे आरोपों का जवाब दूंगा। मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है और मैं मुझ पर लगे झूठे आरोपों का जवाब दूंगा। हालांकि, प्रज्ज्वल के स्वदेश लौटने को लेकर उनके परिवार की  इस मामले पर जद (एस) या निलंबित पार्टी सांसद के परिवार की ओर से तत्काल कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

CM ने की थी रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने की मांग

पिछले दिनों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट कैंसिल करने की मांग की थी। इस सिलसिले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और तत्काल कार्रवाई की मांग की। अपने पत्र में, सिद्धारमैया ने इसे “शर्मनाक” बताया कि रेवन्ना ने आरोप सामने आने के ठीक बाद और उसके खिलाफ पहला आपराधिक मामला दर्ज होने से ठीक पहले देश छोड़ने के लिए अपने राजनयिक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया।

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द होने से क्या होगा?

जिसके पास भी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होता है, उसे कई सारे प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार मिलते हैं। ऐसे लोगों को विदेश में न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, डिप्लोमैटिक पासपोर्ट होल्डर्स को किसी देश की यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर का कहना है कि अगर प्रज्वल का डिप्लोमैटिक पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है तो उसे भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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