AAP सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मुख्य आरोपी विभव को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार (Bibhav Kumar) की जमानत तीस हजारी कोर्ट खारिज कर दी है।
स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।
AAP MP Swati Maliwal assault case: Bibhav Kumar’s bail application dismissed by Delhi’s Tis Hazari court.
— ANI (@ANI) May 27, 2024
विभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार किया था और कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।
न्यायिक हिरासत में हैं विभव कुमार
कोर्ट के एक आदेश बाद विभव कुमार को 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दिल्ली सीएम केजरीवाल के पीएम विभव कुमार को इससे पहले पांच दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। स्वाति मालीवाल के दावों के मुताबिक, 13 मई को विभव कुमार ने उन पर बेरहमी से हमला किया था और जब उन्होंने बताया कि वह पीरियड्स में हैं तब भी वह नहीं रुके। हमले के बाद मालीवाल ने दावा किया कि उनकी बांहों में दर्द है और उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है।