AAP सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मुख्य आरोपी विभव को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, बीएनएम न्यूजः Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से मारपीट के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार (Bibhav Kumar) की जमानत तीस हजारी कोर्ट खारिज कर दी है।

स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

विभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार किया था और कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

न्यायिक हिरासत में हैं विभव कुमार

कोर्ट के एक आदेश बाद विभव कुमार को 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। दिल्ली सीएम केजरीवाल के पीएम विभव कुमार को इससे पहले पांच दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। स्वाति मालीवाल के दावों के मुताबिक, 13 मई को विभव कुमार ने उन पर बेरहमी से हमला किया था और जब उन्होंने बताया कि वह पीरियड्स में हैं तब भी वह नहीं रुके। हमले के बाद मालीवाल ने दावा किया कि उनकी बांहों में दर्द है और उन्हें चलने में दिक्कत हो रही है।

सुनवाई के दौरान रोने लगीं स्वाति

विभव कुमार के वकील ने बचाव में अदालत के सामने दलील पेश की। उन्होंने सुनवाई में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रोने लगीं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इस केस में विभव के खिलाफ जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनका कोई औचित्य नहीं बनता। इस केस में आईपीसी 308 के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर बुलाया नहीं गया था, उन्होंने जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने की कोशिश की।

जबरन सीएम के घर में घुसी थीं स्वाति

विभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी स्टाफ ने बाहर इतंजार करने को कहा था पर वो सिक्योरिटी जोन को पार कर अंदर घुस आईं। सिक्योरिटी स्टाफ ने भी अपने बयान में कहा है कि मैडम ने मुझसे कहा कि  ‘आप सांसद को बाहर इंतजार कराओगे।’

बिभव के वकील कोर्ट में बताया कि ‘आप मुझे ऐसे नहीं रोक सकते’ कहते हुए स्वाति मालीवाल अंदर घुस आई। इसके बाद पीए बिभव ने पूछा कि किसके निर्देश पर उसे अंदर आने की इजाजत मिली है। बिभव का ये पूछना बनता है क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही उसकी भी है।

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